कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार पर बाध्यकारी

Supreme Courts decision on collegium system binding on central government
कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार पर बाध्यकारी
कड़ी प्रतिक्रिया कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार पर बाध्यकारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.एफ नरीमन ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की ओर से न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम व्यवस्था के खिलाफ की गई टिप्पणी पर कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी हैं। श्री नरिमन ने कानून मंत्री की टिप्पणी को निंदनीय मानते हुए उन्हें याद दिलाया कि आप (काननू मंत्री) कॉलेजियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए फैसले से बंधे है। श्री नरिमन ने शुक्रवार को मुंबई विश्वविद्यालय में पूर्व मुख्य न्यायाधीश एमसी छागला मेमोरियल लेक्चर के दौरान उपरोक्त बात कहीं। उन्होंने कहा कि कानून मंत्री के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले की  आलोचना का अधिकार है। लेकिन केंद्र सरकार कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 1993 में दिए गए फैसले को मानने के लिए बाध्य है। फिर चाहे वह सही हो या गलत। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कॉलेजियम सिस्टम का बचाव किया। 
 

Created On :   28 Jan 2023 6:36 PM IST

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