पुलिस स्टेशन में फोटो खींचना गोपनीयता कानून का उलंघन नहीं

- कोर्ट ने रद्द की युवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर
- पीड़ित को 25 हजार रुपए मुआवजा देने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। लोग शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशनोंमें जाने के लिए स्वतंत्र हैंऔर वहां तस्वीरें लेनाआधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत नहीं आता। बांबे हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में यह बात स्पष्ट की है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता की मोबाइल से तस्वीर खीचने के आरोप में 33 वर्षीय जिशान सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति आरएन लड्डा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में याचिकाकर्ता(सिद्दीकी) को 25 हजार रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है और जुर्माने की रकम एफआईआर दर्ज करने के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के वेतन से वसूल करने को कहा है।खंडपीठ ने अपने आदेश में साफ किया है कि पुलिस स्टेशन ऐसा स्थान है, जहां लोगशिकायत-एफआईआर दर्ज कराने, अपने साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिए आने-जाने के लिए स्वतंत्र हैं। पुलिस विभाग की ओर से पुलिस स्टेशन में यह बोर्ड लगाया जा सकता है कि पुलिस स्टेशन में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है।लेकिन अगर कोई पुलिस स्टेशन मेंफोटो व वीडियो बनाता हैतो निश्चित रूप से यह गोपनीयता अधिनियम1923 के प्रावधान के तहत नहीं आएगा।
सिद्दीकी के खिलाफ मीरा-रोड पुलिस स्टेशन में गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। क्योंकि सिद्दीकी ने पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता की तस्वीर खीची थी। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि सिद्दीकी को इसलिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, क्योंकि उसके खिलाफ पुलिस को शिकायत मिली थी। सिद्दीकी को शिकायतकर्ता की तस्वीर लेने से मना किया गया था फिर भी उसने अपने मोबाइल फोन से उसकी तस्वीर खीची थी। किंतु खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में गोपनीयता कानून के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने गलत इरादे से याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के पास कानून के संरक्षण का जिम्मा है। वह उसका दुरुपोयग नहीं कर सकती है। जिस धारा के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है वह जासूसी के मामले में दर्ज की जाती है। इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं बनता है। इसलिए मामले को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाता है।
Created On :   6 Jan 2023 9:49 PM IST