बजट में व्यापारियों को मिली कर राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के पहले के बकाया कर को वसूलने के लिए राज्य सरकार एक बाद फिर एमनेस्टी योजना लाई है। "महाराष्ट्र सेटलमेंट ऑफ एरियर ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी आर लेट फी एक्ट-2023' इस साल 1 मई से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। योजना में 1 मई 2023 से पहले के बकाए को शामिल किया जाएगा। इसके तहत जिन कारोबारियों का बकाया 2 लाख रुपए या उससे कम है उन्हें पूर्ण माफी दे दी गई है। इससे राज्य के करीब एक लाख छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा जिन कारोबारियों का 50 लाख रुपए तक का कर बकाया है अगर वे 20 फीसदी राशि का भुगतान करेंगे तो उनका बकाया 80 फीसदी माफ कर दिया जाएगा। इससे करीब 80 हजार छोटे और मछोले कारोबारियों को फायदा होगा। उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने बजट भाषण के दौरान कर चोरी के मामलों में फंसे छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए इस योजना का ऐलान करते हुए सदन के सभी सदस्यों के समर्थन की मांग की।
Created On :   9 March 2023 8:44 PM IST