अध्यापकों को नहीं मिली एनपीएस की छूट बीईओ के आदेश से 50 लाख का नुकसान

डिजिटल डेस्क,शहडोल। संकुल प्राचार्यों को बीईओ सोहागपुर एसपीएस चंदेल द्वारा लिखा गया बिना हस्ताक्षर का पत्र चर्चा में है, जिसमें अध्यापको को एनपीएस की अतरिक्त 50 हजार की छूट नहीं देनेे के निर्देश हैं। सूत्रों की मानें तो यह पत्र बीईओ ऑफिस से वायरल हुआ है। जिसके आधार पर संकुल प्राचार्यो द्वारा आयकर फार्मो को संशोधित कर यह छूट हटा दी गई, जिससे अध्यापकों को 5 से 10 हजार तक अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। अनुमान के अनुसार छूट के दायरे में ब्लाक के करीब 500 अध्यापक आते हैं, इस लिहाज से अध्यापकों को करीब 50 लाख रुपए की चपत लगने वाली है। बताया गया है कि अब तक 100 से अधिक शिक्षकों ने जमा भी कर दिया है।
चार्टेड एकाउंटेंट सुशील सिंघल के अनुसार धारा 80 सी में एनपीएस बचत की 1.5 लाख की छूट तथा यदि कर्मचारी के पेंशन फंड में अतिरिक्त राशि जमा है तो 80 सीसीडी (1बी) में 50 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। शिक्षकों की मानें तो इस धारा के अंतर्गत 50 हजार की अतिरिक्त छूट लेने के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी आयकर सलाहकार के निर्देश पर अध्यापकों द्वारा ली गई 50 हजार की अतरिक्त छूट को अमान्य कर स्वयं टैक्स बढ़ा दिया गया। आर्थिक छति होने के कारण आयकर सलाहकार की योग्यता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
छूट मिलनी चाहिए: मिश्रा
शासकीय शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष विजय कृष्ण मिश्रा ने कहा है कि एनपीएस धारियों को अतिरिक्त छूट दिया जाना चाहिए, शासन द्वारा ऐसा आदेश भी है। ब्यौहारी ब्लॉक के सभी एनपीएस धारियों को यह छूट मिल भी रही है। लेकिन सोहागपुर और बुढ़ार ब्लॉक में यह अतिरिक्त छूट नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सलाहकार या अन्य कोई दबाव डालकर परेशान न किया जाए।
आरटीआर के बाद लौट आएगा
प्रावधान के अनुसार ही कार्य कराया जा रहा है। पहले कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें शिक्षकों द्वारा कम टैक्स भरा गया, जिसके कारण आयकर कार्यालय जबलपुर से नोटिस जारी हुईं। पैनाल्टी कर्मचारी के साथ डीडीओ पर भी लगता है। यदि टैक्स के रूप में अधिक रुपए जमा भी हो रहे हैं तो आरटीआर के बाद खातों में वापस भी तो हो जाएंगे।
एसपीएस चंदेल, बीईओ सोहागपुर
Created On :   25 Feb 2023 7:06 PM IST