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नितीन गडकरी की बढ़ेंगी मुश्किले, हाईकोर्ट ने कहा- चुनाव याचिका रद्द नहीं करेंगे, 26 मार्च को सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितीन गडकरी को झटका लगा है। न्या. अतुल चांदुरकर की खंडपीठ ने गड़करी की उस अर्जी को ठुकरा दिया है जिसमें गडकरी ने चुनाव याचिका खारिज करने की विनती कोर्ट से की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि, याचिका में लगे आरोप पूरी तरह निराधार नहीं हैं। ऐसे में इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। इस निरीक्षण के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता नफीस खान को भी अपनी याचिका में से कुछ अनावश्यक मुद्दे हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 मार्च को रखी है।
यह है मामला
खान ने अपनी याचिका में गडकरी पर लोेकसभा 2019 में झूठा शपथपत्र दायर करके चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। दावा है कि, गडकरी ने अपनी संपत्ति, आय, निजी जानकारी गलत दी है। इससे उन्होंने मतदाताओं को गुमराह किया है। चुनाव नियमों के तहत ऐसे जनप्रतिनिधि की सदस्यता खारिज होनी चाहिए, लेकिन गडकरी ने हाईकोर्ट मंे अर्जी दायर करके इस याचिका का विरोध किया था। अर्जी में गडकरी ने याचिकाकर्ता की मंशा व याचिका दायर करने के अधिकार पर सवाल खड़े किए थे। हाईकोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुनाया है। मामले में गडकरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर व एड.देवेन चौहान ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता खान की ओर से एड. श्रीधर पुरोहित ने पक्ष रखा।
Created On :   27 Feb 2021 5:39 PM IST