ठाकरे ने चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. नाम और शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष-बाण शिंदे गुट को सौंपने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई का अनुरोध किया, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इससे इनकार करते हुए इसे मंगलवार को मेंशन करने के लिए कहा।दरअसल, डॉ सिंघवी ने चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाले मामले का उल्लेख किया। इस पर सीजेआई ने कहा कि अर्जेंट मैटर के मेंशन की एक प्रक्रिया है, उसे सबको मानना पडेगा। सीजेआई ने सिंघवी को मामले के उल्लेख की अनुमति नहीं दी, क्योंकि मामला उल्लेख सूची में शामिल नहीं था। सीजेआई ने सिंघवी से कल फिर से प्रक्रिया के तहत मामले का जिक्र करने को कहा। उद्धव ठाकरे ने याचिका में चुनाव आयोग के फैसले को एकतरफा और दोषपूर्ण बताते हुए कोर्ट से इस पर स्टे लगाने की गुहार लगाई है।
याचिका में कहा गया है कि ईसी के आदेश से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का उन मुद्दों पर भी सीधा असर पड़ता है जिन पर संविधान पीठ विचार कर रही है। इसलिए वर्तमान याचिका को सत्ता संघर्ष से जुडे मामले के साथ ही सुना जा सकता है। याचिका में कई मुद्दे उठाए है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग ने यह कहकर गलती की है कि पार्टी में फूट है जबकि ठाकरे गुट को पार्टी में भारी समर्थन प्राप्त है, ईसीआई ने पक्षपात के साथ काम किया है। अकेले विधायी बहुमत आदेश पारित करने का आधार नहीं हो सकता। आयोग ने पार्टी संविधान के परीक्षण की अवहेलना करके गलती की है आदि शामिल है।
Created On :   20 Feb 2023 8:35 PM IST