पुराना मकान खाली न करने पर ठाणे पुलिस आयुक्त पर 20 लाख का जुर्माना

Thane police  Commissioner not to vacate old house, fined 20 lakh
पुराना मकान खाली न करने पर ठाणे पुलिस आयुक्त पर 20 लाख का जुर्माना
पुराना मकान खाली न करने पर ठाणे पुलिस आयुक्त पर 20 लाख का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नया सरकारी आवास मिलने के बावजूद मुंबई स्थित पुराना आवास न खाली करना ठाणे पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को मंहगा पड़ा है। मामले में सरकार की नोटिस के बाद उन्हें 20 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना भरना पड़ा है। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी से इसका खुलासा हुआ है। RTI के तहत जानकारी हासिल करने वाले रमेश पौलकर के मुताबिक मुंबई में तैनाती के दौरान मलाबार हिल इलाके में सिंह को सरकारी आवास मिला हुआ था। इसके बाद उन्हें ठाणे पुलिस कमिश्नर बनाया गया तो यहां भी ठाणे के कोपरी इलाके में एक बंगला मिला। नियमों के मुताबिक नया सरकारी आवास मिलने के बाद पुराना आवास खाली करना करना होता है, लेकिन सिंह ने ऐसा नहीं किया।

परमबीर सिंह ने अदा कर दी रकम
उन्होंने मुंबई स्थित सरकारी आवास पर अपना कब्जा बरकरार रखा। पौलकर के मुताबिक शुरूआत में उन्हें RTI के तहत जानकारी देने में आनाकानी की गई लेकिन बाद में जनसूचना अधिकारी नम्रता लब्धे ने जो जानकारी उपलब्ध कराई उसके मुताबिक परमबीर सिंह को मुंबई स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए चार बार नोटिस दिया गया। इसके बावजूद घर न खाली करने पर उन्हें 20 लाख 64 हजार 25 रुपए दंड भरने को कहा गया। जिसे उन्होंने भर दिया है। 

Created On :   19 Jun 2018 3:25 PM GMT

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