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हर चौके छक्के के साथ मोबाइल पर भी चल रहे थे दांव - जबलपुर के हैं तीनों आरोपी

डिजिटल डेस्क सिवनी । धूमा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस ने मोबाइल पर सट्टा खिला रहे तीन लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लैप टॉप, 11 मोबाइल, केल्कुलेटर, हिसाब पर्ची आदि बरामद की है।
यह है मामला
शुक्रवार को धूमा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर में कुछ लोग मोबाइल पर क्रिकेट में जीत-हार पर पैसों का दांव लगाकर हारजीत की बाजी लगा रहे हैं। जिसके बाद धूमा पुलिस ने धूमावती मंदिर के पास अमित अग्रवाल के मकान के पीछे बाड़े में दबिश दी। जहां पर तीन लोग पेड़ के नीचे मोबाइल पर लगातार बात कर रहे हैं। ये तीनों लोग जितेश गुप्ता निवासी बाजनमठ मंदिर शा ी नगर तिलवारा, जबलपुर, आकाश सोनी निवासी मदर टेरेसा नगर मढ़ाताल, जबलपुर और हितेश रजक निवासी गुप्तेश्वर रोड थाना गोरखपुर जबलपुर वर्तमान में चल रही बिग बैस क्रिकेट लीग पर ऑनलाइन सट्टा लगवाकर रुपयों का दांव लगा रहे थे। जिस पर धूमा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा चार क सट्टा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों के पास से नगद साढ़े नौ हजार रुपए, एक लैपटॉप, 11 मोबाइल, एक कैल्कु लेटर, चार हिसाब पर्ची आदि बरामद हुए हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।