सत्ता संघर्ष मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा - सात जजों की बेंच को मामला तत्काल रेफर करने की जरूरत नहीं

There is no need to refer the matter immediately to the bench of seven judges - SC
सत्ता संघर्ष मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा - सात जजों की बेंच को मामला तत्काल रेफर करने की जरूरत नहीं
महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा - सात जजों की बेंच को मामला तत्काल रेफर करने की जरूरत नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने नबाम रेबिया केस के फैसले के कुछ पहलूओं पर पुनर्विचार के लिए महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष के मामले को सात जजों की बेंच के पास भेजने की उद्धव गुट की मांग को फिलहाल ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अयोग्यता याचिकाओं से निपटने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों पर नबाम रेबिया के फैसले पर पुनर्विचार के लिए इसे तत्काल सात जजों की बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही संवैधानिक पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को तय करते हुए स्पष्ट कर दिया कि इस मामले को बड़ी बेंच को सौंपने का फैसला मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष मामले के संदर्भ में 2016 के नबाम रेबिया केस के विभिन्न पहलूओं पर तीन दिन तक लगातार दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने आज कहा कि नबाम रेबिया मामले के पुन र्विचार के लिए इसे बड़ी बेंच को संदर्भित करने की मांग के संबंध में 21 फरवरी को होने वाली सुनवाई में विचार किया जाएगा।  

 

Created On :   17 Feb 2023 8:45 PM IST

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