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5 लाख रुपए से अधिक आय वालों को एक और मौका, इस तरह बचा सकते हैं 5 हजार का जुर्माना
डिजिटल डेस्क, नागपुर। नियमित रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने वालों के लिए एक ओर अवसर है जिसमें 5 हजार रुपए के जुर्माने से बच सकते है। इसके लिए आयकरदाता को इसी साल 31 दिसंबर तक अपना आईटीआर भरना होगा। 31 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक यदि कोई टैक्स भरता है तो उसे 10 हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा और 31 मार्च 2020 के बाद उसे आयकर भरने का मौका नहीं मिलेगा और उससे वह वंचित हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न भरने के लिए 31 जुलाई 2019 की समय सीमा को निर्धारित की था लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया गया। इसके बाद भी कई आयकर दाताओं ने आयकर नहीं भरा। ऐसे में तय तारीख के बाद आयकर ना भरने पर उनको आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 234 एफ के तहत 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल करने वाले को 5 हजार रुपए तथा इसके बाद रिटर्न फाइल करने वालों को 10 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा।
इस पर भी ध्यान दें
पार्टनर्शिप फर्म और कंपनी को आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है और इसके लिए उन्हें 1 हजार रुपए भरना पड़ता है। यदि आयकर रिटर्न भरने वाले व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपए है तो आयकर भरने में देरी के िलए उसे सिर्फ एक हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। इतना ही नहीं यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सरकार दी गई छूट अर्थात 2.5 लाख रुपए तक है तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उक्त व्यक्ति 31 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक कभी भी आयकर भर सकता है इसके लिए उसे कोई लेट फीस नहीं भरनी पड़ेगी।
इनका कहना है
5 लाख रुपए से अधिक आय वाले व्यक्ति द्वारा यदि 31 अगस्त 2019 तक आयकर नहीं भरा तो 31 दिसंबर तक भरने पर उसे सिर्फ 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा जबकि 31 मार्च 2020 तक भरता है तो यही जुर्माना 10 हजार देना पड़ेगा।
अखिल अग्रवाल, सीए
Created On :   8 Dec 2019 7:21 PM IST