उद्धव के विधायक बोले- शिंदे गुट के व्हिप की परवाह नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह तक कार्रवाई पर लगाई है रोक 

Uddhavs MLA said, Shinde factions whip doesnt care
उद्धव के विधायक बोले- शिंदे गुट के व्हिप की परवाह नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह तक कार्रवाई पर लगाई है रोक 
विधानमंडल उद्धव के विधायक बोले- शिंदे गुट के व्हिप की परवाह नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह तक कार्रवाई पर लगाई है रोक 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानमंडल का बजट अधिवेशन शुरू होते ही शिवसेना के दोनों गुटों में व्हिप को लेकर वार और पलटवार शुरू हो गया है। सोमवार को शिवसेना (शिंदे गुट) के मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने कहा कि पार्टी के सभी 56 विधायकों को व्हिप जारी कर दिया गया है। इसमें शिवसेना (उद्धव गुट) के विधायकों का भी समावेश है।गोगावले ने कहा कि शिवसेना के सभी विधायकों को बजट अधिवेशन के दौरान सदन में उपस्थित रहने के संबंध में व्हिप जारी किया गया है। जबकि उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों ने दावा किया है कि उन्हें इस व्हिप की परवाह नहीं है। 

गोगावले ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (उद्धव गुट) के विधायकों के खिलाफ दो सप्ताह तक कार्यवाही करने पर रोक लगाई है। व्हिप जारी करने का मतलब कार्यवाही नहीं होता है। लेकिन दो सप्ताह के बाद उद्धव गुट के विधायकों को सावधानी बरतनी चाहिए। हम उद्धव गुट के विधायकों पर दो सप्ताह के बाद नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्यवाही कर सकते हैं। गोगावले ने कहा कि हमने शिवसेना के (उद्धव गुट) के विधायकों को प्रेम से व्हिप दिया है। अब व्हिप को स्वीकारने के बारे में फैसला उन विधायकों को करना है।

हमें नहीं मिला व्हीपः प्रभू

दूसरी ओर शिवसेना (उद्धव गुट) के विधायक सुनील प्रभु ने कहा कि हमें किसी से व्हिप प्राप्त नहीं हुआ है। शिवसेना (शिंदे गुट) के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि शिवसेना (उद्धव गुट) के विधायकों को व्हिप जारी नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद यदि शिवसेना (शिंदे गुट) की ओर से उद्धव गुट के विधायकों को व्हिप जारी किया जाएगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल करेंगे। जबकि उद्धव गुट के दूसरे विधायक भास्कर जाधव ने कहा कि हम ऐसे व्हिप के डरने वाले नहीं हैं। हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। 

 

Created On :   27 Feb 2023 9:08 PM IST

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