वेणुगोपाल धूत की याचिका खारिज, गिरफ्तारी को बताया था अवैध

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय ने वीडियोकान समूह के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत के उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें धूत ने अपनी गिरफ्तारी के अवैध होने का दावा किया था। धूत आईसीआईसीआई बैंक की ओर से वीडियोकान समूह को कर्ज आवंटन में हुई अनियमितता से जुड़े मामले में आरोपी है। सीबीआई ने पिछले हफ्ते धूत को इस मामले में गिरफ्तार किया था। धूत फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। न्यायाधीश एसएस गवलानी ने 4 जनवरी को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसे गुरुवार को सुनाते हुए धूत के आवेदन को खारिज कर दिया।
धूत ने अपने आवेदन में दावा किया था कि सीबीआई के साथ जांच में सहयोग के बावजूद बेवजह उनकी गिरफ्तारी की गई है। जबकि मेरी गिरफ्तारी के दो दिन पहले सीबीआई ने इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर व उनके पति दीपक कोचर के गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 23 दिसंबर 2022 को कोचर दंपति को गिरफ्तार किया था।
धूत की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संदीप लद्धा ने कहा कि सीबीआई को अपेक्षा थी कि धूत इस मामले में सरकारी गवाह हो सकते हैं लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो तकनीकी रुप से धूत को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। धूत की गिरफ्तारी के दौरान सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है। सीबीआई ने धूत को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया है। वहीं सीबीआई के वकील ने कहा कि समन जारी करने के बावजूद धूत सीबीआई के सामने हाजिर नहीं हुए थे। इसलिए सीबीआई ने नियमों के तहत धूत के खिलाफ कार्रवाई की है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने धूत के आवेदन को खारिज कर दिया।
Created On :   5 Jan 2023 9:55 PM IST