कुत्ते ने आदमी को काटा तो मालिक को हुई तीन माह की सजा, पालक की लापरवाही

डिजिटल डेस्क, मुंबई। गिरगांव कोर्ट ने एक कुत्ते के मालिक को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनवाई है। क्योंकि उसके कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट लिया था। कोर्ट ने कहा कि यदि आक्रामक कुत्ते को बाहर ले जाते समय जरुरी सावधानी नहीं बरती जाएगी तो यह निश्चित रुप से जनता के लिए हानिकारक होगा। मजिस्ट्रेट एनए पाटिल ने कहा कि इस तरह के मामले जनसुरक्षा से जुड़े हैं। इसलिए ऐसे मामलों में नरमी नहीं दिखाई जा सकती है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी व कारोबारी सायरस होरमुसजी को भारतीय दंड संहिता की धारा 289 व 337 के तहत दोषी ठहराते हुए कारावास की सजा सुनाई है। मामले से जुड़ी घटना मई 2010 में उस समय घटी थी। जब मामले से जुड़े पीड़ित के ईरानी व आरोपी होरमुसजी एक संपत्ति से जुड़े विवाद को लेकर नेपेंसी रोड में आपस में बहस कर रहे थे। इस दौरान कारोबारी व आरोपी होरमुसजी का पालतु कुत्ता कार में बंद था और वह कार से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ईरानी ने होरमुसजी से आग्रह किया कि वे अपनी कार का दरवाजा न खोले इसके बावजूद होरमुसजी नहीं माने और कार का दरवाज खोल दिया और कार से बाहर निकले कुत्ते नेईरानी पर हमला कर दिया। इस दौरान कुत्ते ने ईरानी के पैर में काट लिया। मामले से जुडे तथ्यों पर गौर करने के बाद मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपी को पता था कि उनका कुत्ता आक्रामक नस्ल का है। ऐसे में उनसे अपेक्षित था कि वे कुत्ते को लेकर जरुरी सावधानी बरतते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिसके चलते 72 वर्षीय ईरानी को कुत्ते ने तीन बार पैरों पर काटा। मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपी के पास जिस नस्ल का कुत्ता था वह अपनी ताकत के लिए मशहूर है। ऐसे में आरोपी से कुत्तों को लेकर जरुरी सावधानी बरतने की अपेक्षा थी क्योंकि वे सार्वजनिक जगह पर कुत्ते को लेकर आए थे। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि आरोपी का कृत्य इरादतन नहीं था लेकिन इसमें लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। इसलिए आरोपी को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई जाती है।
Created On :   6 Feb 2023 10:00 PM IST