मेलघाट को लेकर आईपीएस अधिकारी दोरजे की कौन सी सिफारिशें लागू, कौन सी नहीं

Which recommendations of IPS officer Dorje are applicable regarding Melghat, which are not
मेलघाट को लेकर आईपीएस अधिकारी दोरजे की कौन सी सिफारिशें लागू, कौन सी नहीं
सरकार से मांगा जवाब मेलघाट को लेकर आईपीएस अधिकारी दोरजे की कौन सी सिफारिशें लागू, कौन सी नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बाबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि मेलघाट में बच्चों की मौत रोकने व स्वास्थय सेवाओं को लेकर आईपीएस अधिकारी छेरिंग दोरजे की ओर से दी गई रिपोर्ट की कौन सी सिफारिसों को लागू करने की प्रक्रिया जारी है और कौन सी सिफारिसे लागू नहीं हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस इस संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इससे पहले सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे ने खंडपीठ के सामने कहा कि मेलघाट के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के 17 विभागों की बैठक हुई है। इसके अलावा मेलघाट से जुड़ी दिक्कतों को कैसे सुधारा जा सकता है इसको लेकर उनके पास कई सुझाव आए है। इन सभी सुझावों को संकलित करने के लिए उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। 

सुनवाई के दौरान खंडपीठ को बताया गया कि मेलघाट को लेकर कोर्ट में कई रिपोर्ट रेश की गई है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि हमे मेलघाट के मुद्दे को लेकर आईपीएस अधिकारी दोरजे की रिपोर्ट व्यापक लग रही है। इसलिए हमे सरकार बताए कि इस रिपोर्ट की किन सिफारिशों को लागू कर दिया गया है। कौन सी सिफारिसे लागू होने की प्रक्रिया में है और किन सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के निर्देश के तहत आईपीएस अधिकारी दोरजे ने मेलघाट में बच्चों की मौत के कारणों की पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौपी हैं। कोर्ट ने अब इस याचिका पर सुनवाई 11 अगस्त को रखी है।  

 

Created On :   14 July 2022 9:03 PM IST

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