- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- दुपहिया खरीदते समय डीलर से मांगे...
दुपहिया खरीदते समय डीलर से मांगे मुफ्त हेलमेट, पुलिस ने लोगों से की अपील
डिजिटल डेस्क, मुंबई। दुपहिया पर चालकों के साथ पीछे बैठने वालों से भी हेलमेट न पहनने के लिए जुर्माना वसूल रही मुंबई पुलिस ने अब लोगों से अपील ही है कि वे दुपहिया खरीदते वक्त डीलर से हेलमेट जरूर मांगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) डॉ महेश पाटील के मुताबिक केंद्रीय मोटर वाहन नियम 138(4)(एफ) के तहत दुपहिया वाहन का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए गाड़ी बेचते समय साथ में हेलमेट देना जरूरी है। इसलिए लोगों से अपील की जाती है कि दुपहिया खरीदते समय ही गाड़ी बेच रहे डीलर से हेलमेट की मांग करें। पाटील ने बताया कि दुपहिया के साथ हेलमेट न देने पर डीलर के खिलाफ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में शिकायत की जा सकती है। आरटीओ के पास ऐसे डीलर का लाइसेंस रद्द करने का भी अधिकार है। बता दें कि मोटर वाहन कानून के मुताबिक दुपहिया चलाने वालों के साथ-साथ पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है। आमतौर पर दुपहिया चलाने वालों से ही पुलिस हेलमेट न पहनने पर जुर्माना वसूलती थी लेकिन कुछ दिनों पहले से मुंबई में बिना हेलमेट पहले दुपहिया के पीछे बैठने वालों से भी 500 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है। 25 मई को मुंबई पुलिस ने आदेश जारी किया था कि 15 दिन बाद दुपहिया पर पीछे बिना हेलमेट पहले बैठने वालों से भी जुर्माना वसूला जाएगा और 9 जून से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहले ही दिन पुलिस ने बिना हेलमेट दुपहिया पर सवारी कर रहे 6271 लोगों का चलान काटा था। इनमें से 3421 ऐसे थे जो वाहन के पीछे बैठे हुए थे।
Created On :   16 Jun 2022 9:26 PM IST