अडानी के खिलाफ इसी समय सुनवाई की मांग क्यों- एसएफआईओ से सवाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अंतर्गत आनेवाले सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) से पूछा है कि वह अडानी इंटरप्राइजेस, उसके चेयरमैन गौतम अडानी व उसके प्रबंध निदेशक राजेश अडानी से जुड़े साल 2019 के मामले की सुनवाई अभी क्यों करवाना चाहता है। क्या सुनवाई की मांग की मंशा के पीछे मौजूदा समय में अडानी को लेकर बाहर छाया माहौल है।
दरसअल सत्र न्यायालय ने बाजार विनियमन के उल्लंघन से जुड़े 338 करोड़ रुपए के मामले से अडानी इंटरप्राइजेस, उसके चेयरमैन गौतम अडानी व उसके प्रबंध निदेशक राजेश अदाणी को आरोप मुक्त करने से मना कर दिया था। मामले को लेकर सत्र न्यायालय के इस को आदेश अडानी इंटरप्राइजेस ने हाईकोर्ट में 2019 में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद काफी पहले सत्र न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी।
पिछले सप्ताह एसफाइओ हाईकोर्ट में आवेदन कर इस मामले की सुनवाई का आग्रह किया था। बुधवार को न्यायमूर्ति आर जी औचट के सामने यह मामला सुनवाई के लिए आया। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि क्या बाहर जारी माहौल (अडानी को लेकर) के चलते इस मामले की सुनवाई की मांग की जा रही है। न्यायमूर्ति ने अब इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल 2023 को रखी है।
Created On :   23 Feb 2023 5:52 PM IST