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नीरव मोदी सहित फिल्म अभिनेताओं के अवैध बंगलों के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई : HC
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि अलीबाग के समुद्री किनारे पर बने अनधिकृत बगलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। इसमे से एक बगला पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में भगौड़े आरोपी नीरव मोदी का भी है।
जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच ने कहा की साल 2000 में अनधिकृत बगलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। फिर अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? बेंच ने रायगढ के कलेक्टर को इस संबंध में हलफनामा दायर कर कार्रवाई न होने के विषय में स्पष्टीकरण देने को कहा है।
बेंच के सामने रायगढ निवासी सुरेंद्र धवले की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में मांग की गई है कि अलीबाग के हाई व लो टाइड क्षेत्र के दायर में आने वाले सभी अवैध बगलों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। याचिका में दावा किया गया है कि बंगलों का निर्माण नियमों के विपरीत किया गया है। याचिका के मुताबिक कोस्टल रेग्युलेशन जोन के क्षेत्र में 175 अवैध बगले बनाए गए है। जो अलीबाग के विभिन्न गांवों में स्थिति है।
याचिका में दावा किया गया है कि ये बगले मुंबई के धनाढ्य लोगों के अलावा फिल्म अभिनेताओं और वकीलों के है। एक बंगला फरार कारोबारी नीरव मोदी का भी है। याचिका के अनुसार लोगों ने अलीबाग में जमीन खेती के लिए खरीदी थी, लेकिन बाद अवैध रुप से वहां पर बंगले बना लिए गए।
Created On :   31 July 2018 1:56 PM GMT