केंट बोर्ड उपाध्यक्ष को क्यों न पद से हटाया जाए - हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में माँगा जवाब

Why should not the Kent Board vice-president be removed from office - High court asks
केंट बोर्ड उपाध्यक्ष को क्यों न पद से हटाया जाए - हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में माँगा जवाब
केंट बोर्ड उपाध्यक्ष को क्यों न पद से हटाया जाए - हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में माँगा जवाब

डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बैंच ने नोटिस जारी कर पूछा है कि केंट बोर्ड उपाध्यक्ष को क्यों न पद से हटाया जाए। याचिका का आधार अतिक्रमण को बनाया गया है। डिवीजन बैंच ने केंट बोर्ड और बोर्ड उपाध्यक्ष अभिषेक चौकसे को तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।  यह याचिका सदर निवासी सुनील उर्फ  कन्हैया तिवारी और सुरेन्द्र यादव ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि केन्टोनमेन्ट एक्ट की धारा 34ए में प्रावधान है कि अतिक्रमण करने वाला बोर्ड मेम्बर रहने के योग्य नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सख्त आदेश जारी कर चुका है। याचिका में आरोप है कि वर्तमान केंट उपाध्यक्ष अभिषेक चौकसे ने वर्ष 2006-07 में पेंटीनाका स्थित डिफेन्स लैण्ड पर अतिक्रमण कर कब्जा किया, फिर उस जमीन को बेच दिया। उनके दोनों मकानों का भी नक्शा पास नहीं है। केंट बोर्ड ने भी उन्हें नोटिस जारी किए हैं। याचिका में  केंट बोर्ड उपाध्यक्ष को पद से हटाने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे और यश सोनी पैरवी कर रहे हैं।
 

Created On :   13 Oct 2020 10:00 AM GMT

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