1 अगस्त से राज्यभर में शुरु होगा मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का कार्य

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में वोटरों को अब अपने मतदाता पहचानपत्र से आधार कार्ड को जोड़ना (लिंक) होगा। इसके लिए राज्य में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से 1 अगस्त से विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान अप्रैल 2023 तक चलाया जाएगा। जिन मतदाताओं के पास आधार कार्ड नहीं होगा उन्हें अन्य 11 दस्तावेजों में से एक 1 दस्तावेज उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।सोमवार को राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत देशपांडे ने मंत्रालय में यह जानकारी दी। उन्होंने वोटरों से मतदाता पहचानपत्र को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचानपत्र को आधार कार्ड से जोड़े जाने के बाद वोटरों को उनके मोबाइल नंबर पर चुनाव में वोटिंग स्लीप, बूथ स्थल जैसी कई प्रकार की सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा जिन वोटरों का नाम मतदाता सूची में दो जगह पर है। ऐसे मतदाताओं का नाम एक जगह से डिलिट किया जा सकेगा।
ऐच्छिक है आधार कार्ड से वोटरआईडी जोड़ना
देशपांडे ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र से आधार कार्ड को जोड़ना ऐच्छिक है। यदि किसी मतदाता के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो वह मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो सहित किसान पासबुक, स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, वाहन लाइसेंस, पैनकार्ड, एनपीआर अंतर्गत आरजीआई द्वारा दिए गए स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटो सहित पेन्शन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों का पहचान पत्र, विधायक व सांसद पहचान पत्र, सामाजिक न्याय विभाग की ओर से दिए गए पहचान पत्र में से किसी एक दस्तावेज को जमा किया जा सकेगा।
देशपांडे ने स्पष्ट किया कि किसी मतदाता के द्वारा आधार कार्ड नंबर न देने पर उनका नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं जाएगा। मतदाताओं का आधार कार्ड नंबर की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। आधार कार्ड नंबर को छिपाने (मास्किंग) का प्रावधान किया जाएगा। देशपांडे ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र से आधार कार्ड को जोड़ने के लिए वोटरों को फार्म नंबर 6 ब (6 बी) भरना पड़ेगा। वोटर अपने आसपास के मतदाता पंजीयन कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकेंगे। वहीं मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं से फार्म भरवाएंगे। इसके अलावा मतदाता ऑनलाइन भी आधार कार्ड जोड़ने के लिए पंजीयन करा सकेंगे। फार्म नंबर 6 ब भारत निर्वाचन आयोग की बेवसाइट (https://eci.gov.in/) और महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट (https://ceo.maharashtra.gov.in/) पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा National Voter Service Portal बेवसाइट और Voter Helpline APP पर ऑनलाइन फार्म मिल सकेगा। मतदाता ऑनलाइन आधार कार्ड जोड़कर स्व- प्रमाणित कर सकेंगे। आवेदन करने के बाद वोटर को आधार कार्ड से संलग्न मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
युवाओं को मतदाता बनने के लिए अब साल में चार बार मिलेगा मौका
देशपांडे ने बताया कि 18 साल आयु पूरा करने वाले नए मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में पंजीयन करने के लिए अब साल भर में चार बार मौका मिल सकेगा। 18 साल उम्र पूरी करने वाले युवा साल भर में चार बार यानी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को मतदाता अपना सूची में पंजीयन करा सकेंगे। देशपांडे ने कहा कि पहले साल में केवल 1 बार यानी 1 जनवरी को नए वोटरों को मतदाता सूची में नाम पंजीयन कराने का मौका मिलता था। इससे यदि कोई युवा 1 जनवरी के बाद 18 साल की आयु पूरा करता था तो उन्हें अपना नाम पंजीयन के लिए अगले जनवरी यानी एक साल का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब युवाओं को हर चार महीने में मतदाता सूची में नाम पंजीयन कराने का मौका मिल सकेगा।
Created On :   25 July 2022 9:33 PM IST