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मुंबई-नागपुर एक्सप्रेस वे जैसी तेजी से नहीं हो रहा मुंबई-गोवा महामार्ग का काम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई-गोवा महामार्ग की तुलना में मुंबई-नागपुर समृध्दि महामार्ग का काम काफी तेजी से हो रहा है। यह भेदभावपूर्ण है। इसलिए केंद्र सरकार, भारतीय महामार्ग प्राधिकरण व राज्य सरकार सहित ठेकेदारों को मुंबई-गोवा महामार्ग के एनएच 66 के चौड़ीकरण का काम व गड्ढों को भरने का कार्य शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया जाए। इस तरह की मांग को लेकर पेशे से वकील ओवैसी पेचकर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने तीन मार्च को इस याचिका पर सुनवाई रखी है।
याचिका में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र से गुजरनेवाले खासतौर से सिधुदुर्ग होकर जाने वाले मुंबई-गोवा महामार्ग का काम काफी समय से लंबित है। जबकि यहां के लोग सबसे ज्यादा इस महामार्ग का इस्तेमाल करते हैं। इस महामार्ग पर काफी गड्ढे भी देखने को मिलते हैं। जिन्हें भरने को लेकर भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जिसके चलते काफी सड़क हादसे होते हैं और लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जबकि अच्छी सड़के पाना नागरिकों का अधिकार है और इसे उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।
याचिका में कहा गया है कि मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग का काम मुंबई- गोवा महामार्ग की तुलना में काफी देरी से शुरु हुआ है, लेकिन उसका काफी तेजी से पूरा किया जा रहा है। शिर्डी से नागपुर चरण का काम जल्द ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह से देखा जाए तो यह भेदभावपूर्ण है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने तीन मार्च 2021 को इस याचिका पर सुनवाई रखी है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।