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जाली दस्तावेजों के आधार पर सेना में भर्ती हुआ युवक, छह महीने बाद खुलासा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। गार्डस रेजिमेंट सेंटर कैंटाेनमेंट कामठी में आगरा के एक युवक द्वारा जाली दस्तावेज के आधार पर सेना में भर्ती हुआ लेकिन, 6 महीने बाद पता चला कि, युवक ने जाली दस्तावेज कार्यालय को पेश किए थे। पोल खुलते ही युवक कामठी प्रशिक्षण केंद्र से भाग खड़ा हुआ और अब उसके खिलाफ कामठी के जूना पुलिस थाने में मामला दर्ज हो गया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगरा उत्तरप्रदेश से मनोज सलोतरी नामक एक युवक सेना में भर्ती हुआ। सेना में भर्ती होने के बाद उसे प्रशिक्षण के लिए कामठी के गार्डस रेजिमेंट सेंटर में भेजा गया। 13 मार्च 2019 को वह प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कामठी में हाजिर हुआ। यहां पर जब अधिकारियों ने उसके दस्तावेजों की जांच पड़ताल की तो उसके द्वारा पेश किए गए सभी दस्तावेजों पर मनोज सलोतरी वल्द दिनेश सलोतरी नाम पाया गया।
उस समय प्राथमिक तौर पर जांच के बाद उसकी ट्रेनिंग कामठी में शुरू हो गई। इसके बाद 4 सितंबर 2019 को आगरा के प्रभारी अधिकारी (चरित्र सत्यपान) कृते जिलाधिकारी से एक पत्र भेजा गया, जिसमें लिखा गया कि, मनोज सलोतरी वल्द दिनेश सलोतरी (21) गांव भद्रोली, तहसील बाह, पुलिस थाना पिनाहट, जिला अागरा, उत्तरप्रदेश ने जो दस्तावेज सेना में भर्ती होने के दौरान पेश किए हैं। उसके आधार पर उपरोक्त पते पर जांच पड़ताल करने के बाद पाया गया कि, मनोज सलोतरी नामक व्यक्ति अभी भी इसी गांव में रह रहा है और उसने बताया कि, उसने कभी भी सेना में भर्ती होने के लिए न तो प्रयास किया और ना ही आवेदन किया। हालांकि, उसके स्कूल के दस्तावेज गुम हो गए है और इसके हाथ में लग गए। जिसके आधार पर उसने इसी नाम से सेना में भर्ती होकर प्रशिक्षण शुरू कर दिया। इस बात की भनक जालसाज को लगते ही वह 30 सितंबर की दोपहर से ही प्रशिक्षण केंद्र से लापता है। इस संबंध में सूरजभान वल्द मानसिंह (42) की शिकायत पर कामठी के जूना पुलिस थाने में आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।