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Panna News: वाहन-4 पोर्टल से नागरिकों को मिल रही परिवहन विभाग की डिजिटल सुविधाएं, 31 सेवाएं लोक सेवा गारंटी में शामिल

Panna News: परिवहन विभाग ने अब नागरिकों को वाहन-4 पोर्टल के माध्यम से वाहन पंजीयन और अन्य सेवाओं की डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। नवीन गैर परिवहन मोटरयानों और परिवहन वाहनों का पंजीयन अब पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है। नागरिक प्रदेश के किसी भी जिले से वाहन क्रय करने के बाद अपने मूल निवास जिले या किसी अन्य जिले का पंजीयन नंबर वाहन क्रय स्थल पर ही प्राप्त कर सकते हैं। अब मोटरयान के पंजीयन के लिए भौतिक रूप से परिवहन कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा वाहन क्रय के समय संबंधित ऑटोमोबाइल डीलर के माध्यम से ही उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त नागरिक अपने प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में भी अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने में सक्षम होंगे। गैर परिवहन मोटरयानों के लिए भारत सीरीज बीएच सीरीज नंबर भी ऑनलाइन ही प्राप्त किए जा सकेंगे। इस सुविधा का लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारी तथा ऐसे निजी संस्थानों के कर्मचारी ले सकेंगे जिनके देश के चार या अधिक राज्यों में कार्यालय हैं। वाहन-4 पोर्टल पर आधुनिक मोटरयान मॉडलों के मूल्य और तकनीकी विवरण प्रदर्शित किए जाने से अब वाहन पंजीयन के दौरान कर अपवंचन की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं।
प्रदेश में वाहनों के होमोलोगेशन, डीलर रजिस्ट्रेशन, फैंसी नंबर जनरेशन और टेक्सेशन प्रक्रिया भी पोर्टल पर पूर्ण की जा चुकी है। परिवहन विभाग की कुल 31 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया गया है। इसके लिए जिला परिवहन अधिकारी सुनील शुक्ला ने बताया कि आरटीओ नियुक्त अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा जिला कलेक्टर और संभागायुक्त द्वितीय अपीलीय अधिकारी अधिसूचित किए गए हैं। इन सेवाओं के निराकरण हेतु निश्चित समयावधि तय की गई है। इन सेवाओं में प्रमुख रूप से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट, वाहन पंजीयन कार्ड, डुप्लीकेट लाइसेंस, मृत्यु के बाद स्वामित्व हस्तांतरण, ड्राइविंग लाइसेंस में श्रेणी जोडऩा तथा पते का परिवर्तन जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
Created On :   13 Oct 2025 3:47 PM IST