Panna News: महिला की कुल्हाड़ी से हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

महिला की कुल्हाड़ी से हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
  • महिला कलही पत्नी स्वर्गीय रामआसरे केवट निवासी
  • महिला की कुल्हाड़ी से हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Panna News: महिला कलही पत्नी स्वर्गीय रामआसरे केवट निवासी ग्राम कगरे का बारा की हत्या के मामले में आरोपी राजाराम केवट को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई एवं फैसला न्यायालय प्रधान सत्र न्यायाधीश राजाराम भारतीय के न्यायालय में हुआ। मामले की जानकारी मीडिया प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना ऋषिकांत द्विवेदी ने दी। मामला 28 जून 2024 का है कलही रोजाना बकरियां चराने का काम करती थी और अक्सर गांव की रुचि कहार के साथ जंगल जाती थी। इसी बात को लेकर आरोपी राजाराम केवट ने उसे रोकने की कोशिश की और मना करने पर विवाद करने के बाद देख लेने की धमकी दी। उसी दिन शाम करीब ०4 बजे जब कलही अपनी बकरियां लेकर जंगल जा रही थी तभी आरोपी कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे गया और मोटे के हार स्थित खेत में उस पर कई बार कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सिर, गर्दन और कंधे पर हुए गंभीर घावों से कलही की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना को मृतका के बेटे रामकेश प्रकाश और हरीप्रसाद ने अपनी आंखों से देखा। सूचना मिलने पर अजयगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और फरियादी रामकेश की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच में आरोप सिद्ध होने पर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई में अभियोजन की ओर से दिनेश खरे सहायक निदेशक अभियोजन ने साक्षियों के बयान और साक्ष्य क्रमबद्ध ढंग से न्यायालय के सामने रखे। न्यायालय ने अभियोजन की कहानी को संदेह से परे प्रमाणित मानते हुए आरोपी राजाराम केवट को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं ०५ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को ०१ वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

Created On :   5 Sept 2025 1:19 PM IST

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