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Panna News: अवैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में सर्वेक्षण दल गठित करें: कलेक्टर

- अवैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में सर्वेक्षण दल गठित करें: कलेक्टर
- 19 जुलाई के पश्चात सडक पर निराश्रित गौवंश मिलने पर दर्ज होगी एफआईआर
Panna News: कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि जिले में भू-माफियाओं के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाए। अवैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में सर्वेक्षण दल का गठन भी किया जाए। राजस्व अधिकारी निरंतर रूप से अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध कार्रवाई जारी रखें। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई टीएल बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा उक्ताशय के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अधिकारियों को स्कूल, छात्रावास, शासकीय उचित मूल्य दुकान एवं स्वास्थ्य केन्द्रोंं के नियमित रूप से निरीक्षण के लिए भी निर्देशित किया गया। साथ ही नाला एवं तालाब से अतिक्रमण हटवाने, जलभराव की स्थिति पर रोकथाम तथा हैण्डपंप एवं बोरिंग स्थल के आसपास गंदे पानी का रिसाव चेक कराने के लिए भी निर्देश दिए गए। साथ ही वर्षा के कारण प्रभावित सडक व पुलिया के संधारण और निकाय अधिकारियों एवं पीएचई के अधिकारी को दूषित जल की समस्या के निराकरण के लिए यथोचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि जिले में सडक दुर्घटनाओं पर रोकथाम और विभिन्न गौवंश एवं पशुओं की सुरक्षा की दृष्टिगत वर्तमान में धारा 163 प्रभावशील है। जिसके तहत निराश्रित गौवंश को अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर गौ शालाओं में शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाना थी।
इसके बावजूद कतिपय स्थानीय निकायों द्वारा गौवंश को अब तक सडक से विस्थापित करने की कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए अविलंब गौशालाओं की व्यवस्थाओं का पूर्व अवलोकन कर निराश्रित गौवंश को तत्काल गौशालाओं में शिफ्ट करें। आगामी 19 जुलाई के पश्चात जिले के मुख्य मार्गों अथवा शहरी या ग्रामीण क्षेत्र की सडकों पर निराश्रित गौवंश मिलने की स्थिति में संबंधित लोकसेवक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसलिए समस्त सचिव, सरपंच, जनपद पंचायत सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ द्वारा समय पूर्व आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गौशाला से पशुपालकों को गौवंश की वापसी के दौरान अर्थदण्ड वसूलने के साथ ही हिदायत भी दी जाए। साथ ही पुन: निराश्रित गौवंश मिलने पर संबंधित पशुपालक के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। गौशाला में पहुंचे प्रत्येक गौवंश की टैगिंग कराएं। जिला कलेक्टर ने थाना प्रभारियों को भी जिम्मेदारी के साथ तस्दीक उपरांत भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।
सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन मामलों के निराकरण में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वर्तमान में सी एवं डी श्रेणी के विभाग 20 तारीख के पूर्व शिकायतों के निराकरण के लिए सटीक प्रतिवेदन दर्ज कराएं। प्रमुख रूप से श्रम विभाग की शिकायतों के निराकरण के लिए स्थानीय निकायों के अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करें। श्रम विभाग के अधिकारी द्वारा भी निराकरण की स्थिति की समीक्षा की जाए। इस दौरान बीएमओ अजयगढ को आकांक्षी विकासखण्ड के संकेतकों के अनुरूप ग्रामवार प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी तहसीलदार को राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही की स्थिति पर एवं खराब रैंक आने पर कडी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसके लिए सभी पटवारियों को ग्रामवार लक्ष्य सौंपकर निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सिविल सर्जन, जिला संयोजक, आरटीओ एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को भी आगामी पांच दिवसों में सीएम हेल्पलाइन में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने मत्स्य पालन विभाग के निरीक्षक को जनपद पंचायत सीईओ पवई से समन्वय कर प्रतिबंधित अवधि में मत्स्याखेट करने वालों के विरूद्ध छापामार कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सभी राजस्व अधिकारियों को समय सीमा में आवेदनों का तत्परता से निराकरण, टीएल विषय से संबंधित प्रकरणों की विषयवार नस्तियां तैयार करनेए स्कूली छात्र-छात्राओं के शेष 9 प्रतिशत छात्रवृत्ति के प्रकरणों में त्वरित भुगतान, निकायवार समग्र ई-केवायसी कार्य में निरंतर कार्यवाही, मध्यान्ह भोजन शाला निरीक्षण और नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से सभी राशन दुकानों पर समयावधि में खाद्यान्न की उपलब्धता इत्यादि के संबंध में भी निर्देश दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत हितग्राहियों के ऑनलाइन आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए पात्रता अनुसार कार्यवाही तथा आवश्यकता होने पर नगरीय निकाय अधिकारियों को एसडीएम से समन्वय कर बसाहट के लिए पट्टा स्थल आवंटित कराने की बात कही।
Created On :   15 July 2025 12:25 PM IST