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Panna News: पैरालीगल वालंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित, वितरित किये गये प्रमाण पत्र

Panna News: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजाराम भारतीय के मार्गदर्शन और विशेष न्यायाधीश जयशंकर श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में जिला न्यायालय स्थित एडीआर भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना, तहसील विधिक सेवा समिति पवई एवं अजयगढ के लिए नियुक्त पैरालीगल वालंटियर्स का गुरूवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस मौके पर विशेष न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने दीप प्रज्जवलन कर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया एवं आर्शीवचन स्वरूप दिए गए मार्गदर्शक उद्बोधन में सभी पैरालीगल वालंटियर्स को विभिन्न प्रशिक्षकों द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण को गंभीरता से सुनकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर समाज के अंतिम वर्ग के गरीब व विधिक प्रावधानों से अनभिज्ञ व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए संचालित की जा रही सभी योजनाओं की जानकारी देने के लिए कहा। कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रूपेश शर्मा ने हिन्दू व मुस्लिम विवाह अधिनियम, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण, कस्टडी एवं गार्जियनशिप, न्यायिक पृथक्करण, तलाक, वसीयत व संपत्ति अंतरण संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी। मुख्य न्यायायिक मजिस्टे्रेट रीतिका पाठक ने बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, कारखाना अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम व वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी प्रदान की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड राजकुमार गौड ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना द्वारा संचालित योजनाओं जैसे नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, मध्यस्थता योजना, विभिन्न प्रकार की लोक अदालत, म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार व कत्र्तव्य, अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधी प्रावधान तथा चेक अनादरण के प्रावधान और महिलाओं की गिरफ्तारी व जमानत संबंधी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिन्दु पटेल ने महिलाओं से संबंधित कानून जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो अधिनियम 2012 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी। किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट इकरा मिन्हाज एवं सदस्य अभिलाष साहू ने किशोर न्याय अधिनियम 2015, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति के उद्देश्य, कार्य एवं प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की जबकि जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन द्वारा पैरालीगल वालंटियर्स के कार्य व उद्देश्य लीगल एड क्लीनिक, विधिक साक्षरता शिविर संबंधी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्यों ने भी डिफेंस काउंसिल प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान कर अन्य विधिक प्रावधानों की संक्षिप्त जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के समापन पर विशेष न्यायाधीश एवं सचिव द्वारा प्रशिक्षणार्थी पैरालीगल वालंटियर्स को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं परिचय पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय रूपेश शर्मा, प्रथम जिला न्यायाधीश सुरेन्द्र मेश्राम, न्यायिक मजिस्टे्रेट श्वेता आर्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी अवधेश सिंह, लोक सेवा केन्द्र से वैभव सोनी, लीगल एड डिफेंस कांउसिल चीफ आनंद त्रिपाठी, डिप्टी चीफ करन सिंह, पवन पाण्डेय, असिस्टेंट विजयलक्ष्मी, रोहित नायक, शशांक चतुर्वेदी एवं अन्य कार्यालयीन कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे।
Created On :   17 Oct 2025 1:25 PM IST