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Panna News: पत्नि व बेटी को तीस हजार रूपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश

Panna News: स्थानीय कुटुम्ब न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए पति को अपनी पत्नि और नाबालिग बेटी के भरण-पोषण के लिए 30 हजार रुपये प्रतिमाह अंतरिम राशि देने का आदेश पारित किया है। न्यायालय ने यह आदेश आवेदन की तिथि से प्रभावी माना है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला अर्चना द्विवेदी और उनकी पुत्री दिति द्विवेदी द्वारा उनके पति सुधर्म द्विवेदी के विरुद्ध दायर किया गया था। याचिकाकर्ता अर्चना द्विवेदी पुत्री संतोष दीक्षित निवासी बृजपुर ने न्यायालय से भरण-पोषण की मांग की थी।
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पति के दावों की पोल खुली
प्रकरण की सुनवाई के दौरान पति सुधर्म द्विवेदी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर दावा किया था कि उसकी कोई आय नहीं है और वह बेरोजगार है। हालांकि प्रधान न्यायाधीश रूपेश शर्मा द्वारा कराई गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि सुधर्म द्विवेदी डिओलाइट कंपनी में कार्यरत है और लगभग 02 लाख 43 हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करता है।
न्यायालय का आदेश
तथ्यों की पुष्टि होने के बाद न्यायालय ने 10 अप्रैल 2026 को आदेश जारी किया कि पति अपनी पत्नि और बेटी को 30 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देगा। यह राशि आवेदन की तिथि से देय होगी।
न्याय की नई उम्मीद
बताया गया है कि मां-बेटी 29 अप्रैल 2025 से अलग रह रही थीं। इस फैसले के बाद अर्चना द्विवेदी ने राहत की सांस ली है। अब वह अपनी बच्ची की पढ़ाई-लिखाई और भविष्य को बेहतर ढंग से सुरक्षित कर सकेंगी। इस मामले में अर्चना द्विवेदी की ओर से अधिवक्ता दीपेन्द्र बागरी, अंशु शर्मा, पंकज शर्मा, सौरभ पटेरिया, रूवान मोहम्मद और मंगलम चौबे ने प्रभावी पैरवी की।
Created On :   11 April 2026 1:50 PM IST













