Panna News: जिला औषधि विक्रेता संघ द्वारा कलेक्टर के नाम सौंपा गया ज्ञापन, कार्रवाई व जांच के संबध में रखी गई मांग

जिला औषधि विक्रेता संघ द्वारा कलेक्टर के नाम सौंपा गया ज्ञापन, कार्रवाई व जांच के संबध में रखी गई मांग

Panna News: जिला औषधि विक्रेता संघ पन्ना के अध्यक्ष श्रीकांत दीक्षित व सचिव जयराज पाटकर के नेतृत्व में आज संघ द्वारा जिला कलेक्टर पन्ना के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लेख किया गया है जिला औषधि विक्रेता संघ के सभी सदस्य परसिया छिंदवाडा प्रकरण में दिवंगत बच्चों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करता है तथा उनके परिजनों के प्रति अपनी सहानभूति प्रकट करते हैं। आगे लेख किया गया है कि औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम १९४० तथा औषधि एवं प्रसाधन नियम १९४५ के अंतर्गत औषधियों की गुणवत्ता, संरचना, निर्माण एवं परीक्षण की सम्पूर्ण विधिक जिम्मेदारी निर्माता एवं नियंत्रण प्राधिकरण पर निर्धारित है। तमिलनाडु शासन द्वारा की गई जांच में यह तथ्य विधिवत प्रमाणित हुआ है कि विवादित कफ सिरप का निर्माण मेसर्स श्रीसन फार्मा द्वारा किया गया था जिसमें औद्योगिक श्रेणी के प्रॉपलीन ग्लाइकोल का उपायेग पाया गया जो कि स्पष्ट गंभीर निर्माण स्तर की त्रुटि है यह दोष न तो विक्रय स्तर पर उत्पन्न हुआ व न ही इसमें किसी दवा विक्रेता की कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका रही है।

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हम सभी सदस्य अधिकृत विक्रेताओं, निर्माताओं से विधिवत बिल पर औषधियों की क्रय-विक्रय करते हैं तथा केवल चिकित्सक के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही पैक्ड औषधियों का वितरण करते हैं। जिला संगठन द्वारा अपने समस्त सदस्यों को पहले ही निर्देशित किया जा चुका है कि वह जांच में पूर्ण सहयोग दें एवं किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। साथ ही यह मांग की गई कि जब तक किसी दवा विक्रेता की प्रत्यक्ष लापरवाही या दोष साक्ष्य के साथ सिद्ध न हो जाये तब उनके विरूद्ध की जा रही अनुशासनात्मक कार्रवाई को तात्कालिक रूप से स्थगित किया जाये। प्रत्येक विक्रेता को न्यायसंगत अवसर और उचित समय प्रदान कर उनका पक्ष सुना जाये। दोष निर्धारण केवल निर्माता एवं नियंत्रण प्राधिकरण की जांच रिपोर्ट के आधार पर किया जाये। इसके अलावा ज्ञापन के माध्यम से कई अन्य मांगें भी रखीं गईं। इस दौरान औषधि विक्रेता संघ पन्ना के कई सदस्य व मेडिकल संचालक उपस्थित रहे।

Created On :   11 Oct 2025 12:38 PM IST

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