पन्ना: आम जन तक पहुँचाएं नए स्वरूप में लागू किए गए कानून की जानकारियाँ: मुख्यमंत्री

आम जन तक पहुँचाएं नए स्वरूप में लागू किए गए कानून की जानकारियाँ: मुख्यमंत्री
  • आम जन तक पहुँचाएं नए स्वरूप में लागू किए गए कानून की जानकारियाँ: मुख्यमंत्री
  • वीडियो कांफ्रेंस द्वारा दिए गए निर्देश

डिजिटल डेस्क, पन्ना। १ जुलाई को तीन नए कानून लागू किए जा रहे हैं जिसके संबध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से सभी कलेक्टर, कमिश्नर एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल से देश में गुलामी की निशानियों को समाप्त करने के लिए विभिन्न कार्य हो रहे हैं। इस क्रम में एक जुलाई से देश में अनेक कानून नये स्वरूप में लागू होंगे। दंड के स्थान पर न्याय का महत्व बडे एवं भारतीय नागरिकों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा हो सके इस चिंतन से तीन विधेयक निरस्त कर नए दंडनीय विधेयक लाए गए हैं। आमजन तक इनकी जानकारी पहुँचाने के सभी प्रयास किए जाएं। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे ऐसे विधेयक एवं अधिनियम में भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

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दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को विभिन्न सेमीनार और वेबीनार के माध्यम से भी इन कानूनों की जानकारी प्रदान की जाए। अभियान संचालित कर नये कानूनों की जानकारियों को प्रचारित किया जाए। सभी पुलिस थानों में नए कानूनों की जानकारी देने के लिए विशेष कार्यक्रम भी एक जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। पुलिसकर्मियों को इनका विस्तृत विवरण प्रदान किया गया है। पूर्व में नए कानूनों से संबंधित प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। वीडियो कांफ्रेंस के दौरान कलेक्ट्रेट स्थित व्हीसी कक्ष में कलेक्टर सुरेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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Created On :   1 July 2024 3:53 PM IST

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