पन्ना: अवैध रूप से गांज के मामले में पकडे गए आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

अवैध रूप से गांज के मामले में पकडे गए आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास
  • अवैध रूप से विक्रय के लिए गांजा रखे जाने के आरोप
  • अवैध रूप से गांज के मामले में पकडे गए आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क, पन्ना। अवैध रूप से विक्रय के लिए गांजा रखे जाने के आरोप मेें पकडे गए आरोपी को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय पन्ना में न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी द्वारा दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई है। अभियुक्त पुरूषोत्तम कोल को धारा ८/२० (बी)(पप)(बी) के आरोप में ५ वर्ष के कठोर कारवास की सजा एवं ३५००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाने का आदेश पारित किया गया है। अभियोजन घटनानुसार सलेहा थाना पुलिस द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दिनांक १८ नवम्बर २०१९ को ग्राम कुलगवा मडैयन के डबरी हार में मडइया बनाकर रह रहे आरोपी पुरूषोत्तम कोल के कब्जे से १७ किलो गांजा अवैध रूप से जप्त कर कार्यवाही की गई थी एवं आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण दर्ज कर विवेचना की गई एवं न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

यह भी पढ़े -प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं ने किया पौधरोपण

Created On :   23 July 2024 5:42 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story