पन्ना: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क, पन्ना। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय महेन्द्र मंगोदिया ने आरोपी अवधेश चौधरी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। आरोपी को आईपीसी की धारा ४५६ के आरोप में ०३ वर्ष की सजा ०३ हजार रूपए का अर्थदण्ड, धारा ३५४ के आरोप में ०३ वर्ष की सजा एवं ०३ हजार रूपए का अर्थदण्ड तथा पास्को एक्ट की धारा ७/८ के आरोप में ०३ वर्ष की सजा ०३ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटनानुसार दिनांक ३१ अगस्त २०२२ को रात में लगभग ११ बजे आरोपी पीडिता के घर पहँुचा और अश्लीलता करने लगा तथा बुरी नियत से उसका हांथ पकडक़र अपनी ओर खींच लिया और उसके कपड़े उतराने की कोशिश करने लगे चिल्लाने पर परिजन पहँुचे तो आरोपी वहां से भाग गया। घटना की रिपोर्ट पीडिता द्वारा दिनांक ०१ सितम्बर २०२२ को कोतवाली पन्ना में दर्ज कराई गई।

Created On :   26 Sept 2023 6:08 PM IST

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