- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- पन्ना
- /
- संबल कार्डधारी पंचायत के नियमों में...
Panna News: संबल कार्डधारी पंचायत के नियमों में उलझे, अंत्येष्टि तक के लिए नहीं मिल रहे पैसे

Panna News: सरकार द्वारा वर्ष २०१८ में मध्य प्रदेश राज्य के असंगठित श्रेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता व सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से योजना शुरू की थी। जिसमें ग्राम पंचायत में आने वाले अधिकतर लोगों के संबल योजना के अंतर्गत कार्ड बनाने गए परंतु अब जब संबल कार्डधारी योजना के अंतर्गत सहायता के लिए कह रहे हैं तो उन्हें कोई न कोई नियम के तहत सहायता राशि देने से रोक दिया जा रहा है। ताजा मामला रैपुरा तहसील मुख्यालय से पांच किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत हरदुआ रावजू का है जहां कई हितग्राहियों के संबल कार्ड है परंतु अंत्येष्टि सहायता राशि तक नहीं मिली। उन्हें यह कहकर सहायता राशि देने से मनाकर दिया गया कि आपकी जमीन एक हेक्टेयर से कम है।
इन प्रकरणों में राशि देने से किया गया इंकार
रैपुरा तहसील की ग्राम पंचायत हरदुआ रावजू निवासी जाहर सिंह यादव पिता वृंदावन की 57 वर्ष की आयु में 27 सितंबर 2025 को मृत्यु हो गई। जाहर सिंह के पुत्र भगवान सिंह यादव बताते हैं कि पिता जी का संबल कार्ड था। हमने पंचायत से अंत्येष्ठि के लिए सहायता राशि की मांग की परन्तु पंचायत ने राशि नहीं दी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो रिश्तेदारों से पैसे लेकर अंत्येष्टि एवं अन्य व्यवस्थाएं की। अब उस राशि के लिए पंचायत के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने पंचायत सचिव से बात की तो उन्होंने राशि देने से मना कर दिया जिस पर तर्क दिया गया कि आपकी जमीन एक हेक्टेयर से दस आरे से अधिक है।
उत्तम यादव बताते हैं कि लगभग डेढ़ माह पूर्व पत्नि माया यादव की मृत्यु हुई थी दो दिन बाद सरपंच, सचिव घर पहुंचे थे तो अंत्येष्ठि सहायता राशि के नाम पर 4400 रुपए दिए, 600 रुपए कम दिए। सचिव ने कहा मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं।
24 जुलाई 2025 को हरदुआ रावजू निवासी आदिवासी जगदीश गौड की मृत्यु हो गई थी। पत्नि ब्रजरानी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वह परिवार के मुखिया और अपने पति की मृत्यु के बाद संबल योजना की राशि के लिए भटक रही है। वह बताती हैं कि पंचायत उनकी कोई मदद नहीं करती। इसलिए जन सुनवाई में कलेक्टर पन्ना, जिला पंचायत सीईओ के यहां गुहार लगा चुकी है पर सुनने वाला कोई नहीं है।
इनका कहना है
अगर हितग्राही की साठ वर्ष से एक दिन पहले भी मृत्यु होती है तो योजना का लाभ मिलता है इसी तरह एक हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो लाभ नहीं मिल सकता। पहले योजना के अंतर्गत संबल कार्ड बने थे परंतु हम अब पात्रता देखकर योजना का लाभ दे रहे हैं।
भगवत रजक, सचिव ग्राम पंचायत हरदुआ रावजू
Created On :   3 Nov 2025 2:33 PM IST














