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Panna News: पुलिस कांफ्रेस हाल में किशोर न्याय अधिनियम एवं पॉक्सो एक्ट का प्रशिक्षण सम्पन्न

- पुलिस कांफ्रेस हाल में किशोर न्याय अधिनियम एवं
- पॉक्सो एक्ट का प्रशिक्षण सम्पन्न
Panna News: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गत दिवस स्थानीय पुलिस कांफ्रेंस हॉल में किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 आदर्श नियम 2016 एवं पॉक्सो एक्ट 2012 सहित गैर संस्थागत सेवाओं के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण एस थोटा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना चौहान, जिला विधिक सेवा अधिकारी अतुल सेन, जिला कार्यक्रम अधिकारी अवधेश कुमार सिंह सहित विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं जे.जे. बोर्ड सदस्य, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल गृह, शिशु गृह और वन स्टॉप सेंटर के प्रबंधक भी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यत: विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण समिति संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बालकों को दी जाने वाली गैर संस्थागत सेवाओं के बारे में अवगत कराया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से विजयलक्ष्मी ने पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान कर सभी 9 अध्याय एवं धाराओं संबंधी जानकारी प्रदान की गई। बताया गया कि पॉक्सो एक्ट का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण, उत्पीडन और अश्लीलता से सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें दोषियों को कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम के दौरान पीडिता को न्याय दिलाने के लिए केस को विधिक रूप से प्रस्तुत करने के तरीके भी बताए गए। साथ ही पीडिता को क्षतिपूर्ति दिलाने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चों से मारपीट करने वाले अभिभावकों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के अतिरिक्त जे.जे. एक्ट के तहत भी केस बन सकता है। स्कूल में बच्चों के साथ कू्ररता होने पर अथवा पडोस में किसी माता-पिता द्वारा बच्चे के साथ कू्ररता करते पाए जाने पर तत्काल इसकी शिकायत पुलिस थाना अथवा नेशनल कमिशन फार प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स या जिले में बाल कल्याण समिति एवं महिला बाल विकास विभाग में कर सकते हैं। कार्यशाला में बाल कल्याण समिति के सदस्य आशीष बोस द्वारा भी किशोर न्याय अधिनियम के तहत बालकों की देखरेख और संरक्षण के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त सहभागीजनों से जरूरी समन्वय स्थापित कर बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्य करने का आग्रह किया गया।
Created On :   24 July 2025 3:04 PM IST