- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- पुणे
- /
- जुबैर के पास मिली एके-47 की मैगजीन...
Pune News: जुबैर के पास मिली एके-47 की मैगजीन और बम बनाने का फार्मूला

भास्कर न्यूज, पुणे। पुणे एटीएस ने अल-कायदा से जुड़े संदिग्ध युवक जुबैर इलियास हंगरगेकर (37) को गिरफ्तार किया है। जांच में अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। एटीएस को जुबैर के पास से एके-47 राइफल की मैगजीन, बम बनाने का फॉर्मूला और आतंकवादी ट्रेनिंग से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा जुबैर के फोन और लैपटॉप से फायरिंग प्रैक्टिस करते हुए उसकी कई तस्वीरें भी बरामद हुई हैं। एटीएस टीम ने चेन्नई से लौट रहे जुबैर को पुणे रेलवे स्टेशन पर सोमवार को गिरफ्तार किया। कार्रवाई पुणे रेलवे पुलिस की मदद से की गई। जुबैर के साथियों की तलाश अब एटीएस कर रही है। जांच में पता चला है कि जुबैर सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी विचार फैलाता है और कई युवाओं को संगठन से जोड़ने की कोशिश करता है। जुबैर के कनेक्शन में रहे 10 लोगों के घरों की तलाशी भी एटीएस टीम ने की है।
देशविरोधी सामग्री और ऑनलाइन प्रचार
जांच में सामने आया है कि जुबैर ने ‘खिलाफत’ से जुड़ी वीडियो रील शेयर की थी, जिसमें देशविरोधी बातें थीं। उसके पास से ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं जो राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जुड़े हैं। इसके अलावा जुबैर ने अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के भाषण को ऊर्दू में अनुवाद कर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। एटीएस को जुबैर के पास से ओएसजे गन स्कूल और ओएसजे बम स्कूल से संबंधित फोटो मिले हैं। उसके पास से बम बनाने का विस्तृत फॉर्मूला मिला है। जांचकर्ताओं को 148 पन्नों की डायरी भी मिली है, जिसमें अंग्रेजी और ऊर्दू भाषा में कई नोट लिखे गए हैं। उनमें आतंकी विचारधारा से जुड़े संदेश और संपर्क सूत्रों की जानकारी मिलने की संभावना है। फिलहाल एटीएस दस्तावेजों का विश्लेषण कर रही है। पुणे एटीएस ने कोर्ट में रिमांड की मांग की थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि जुबैर के पास असली एके-47 राइफल है या नहीं और अगर है तो वह कहां छिपाई गई है। यह भी जांच की जा रही है कि उसे एके-47 की मैगजीन और बम का फॉर्मूला कहां से मिला।
फिलहाल जांच जारी
पुणे एटीएस अधीक्षक जयंत मीना से दैनिक भास्कर ने बात करने की कोशिश की। उन्होंने इस बारे में जानकारी देने से इंकार किया और केवल इतना कहा कि फिलहाल जांच चल रही है।
आतंकी और देशविरोधी गतिविधियों की धाराएं लगाईं
एटीएस ने जुबैर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 (5), 244 और गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13, 18, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया है। ये धाराएं आतंकवादी गतिविधियों और देशविरोधी साजिशों से जुड़ी हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 (5) के तहत किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल होना दंडनीय अपराध माना जाता है। यह धारा उन लोगों पर लागू होती है जो देश के खिलाफ सशस्त्र या हिंसक कार्रवाई की योजना बनाते हैं या ऐसे संगठनों का समर्थन करते हैं। धारा 244 के तहत किसी व्यक्ति के पास बिना वैध अनुमति के अवैध हथियार, गोला-बारूद या विस्फोटक सामग्री रखना, छिपाना या उसका उपयोग करना अपराध है। जुबैर के पास से एके-47 की मैगजीन और बम बनाने का फॉर्मूला मिलने के बाद यह धारा उस पर लागू होती है। इसके अलावा गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की कई धाराएं लगाई गई हैं।
धारा 13- देश की अखंडता के खिलाफ प्रचार, भाषण या किसी भी प्रकार की आतंकवादी सोच फैलाना या उकसाना।
धारा 18- आतंकी षड्यंत्र रचने या आतंकवादी कार्रवाई की योजना बनाने से संबंधित अपराध।
धारा 38- किसी प्रतिबंधित संगठन (जैसे अल-कायदा) से जुड़ना, उसकी विचारधारा को समर्थन देना या उसके लिए काम करना।
धारा 39- किसी आतंकी संगठन को आर्थिक, तकनीकी या सोशल मीडिया के माध्यम से सहायता देना अपराध माना गया है।
Created On :   29 Oct 2025 5:11 PM IST












