Pune News: संपत्ति कर नहीं भरने वालों पर बढ़ेगा भार, पहली किस्त पर 2% विलंब शुल्क लागू

संपत्ति कर नहीं भरने वालों पर बढ़ेगा भार, पहली किस्त पर 2% विलंब शुल्क लागू
  • दूसरी छमाही पर भी जल्द लगेगा दंड
  • मनपा का फैसला
  • बकायादारों पर जब्ती की कार्रवाई शुरू

भास्कर न्यूज, पिंपरी चिंचवड़। पिंपरी-चिंचवड़ मनपा क्षेत्र में 2025-26 के लिए जिन संपत्ति धारकों ने अब तक संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) जमा नहीं किया है, उनके लिए अब मनपा ने सख्त रुख अपना लिया है। कर निर्धारण व संकलन विभाग के अनुसार पहली छमाही के बकाया बिलों पर प्रति माह 2% विलंब शुल्क लागू कर दिया गया है। वहीं अक्टूबर 2025 से मार्च-26 की दूसरी छमाही के बिलों पर भी जल्द ही यही दंड लागू होने वाला है।

मनपा ने वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही संपत्ति कर भुगतान के प्रति जनजागृति अभियान चलाया था। शुरुआती छूटों और जागरूकता के कारण शहर की 7.32 लाख संपत्तियों में से चार लाख से ज्यादा संपत्ति धारकों ने अब तक कर का भुगतान कर दिया है। 1 अप्रैल से 16 नवंबर के बीच मनपा ने 639 करोड़ रुपए का संपत्ति कर वसूल किया है।

बकायादारों पर जब्ती की कार्रवाई शुरू

कर निर्धारण और संकलन विभाग ने संपत्ति कर वसूली अभियान को तेज करते हुए बकायादारों पर कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है। कई संपत्ति धारकों को नोटिस भेजे गए हैं और 18 विभागीय कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सीधी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। मनपा उपायुक्त पंकज पाटिल ने बताया कि कर संकलन अभियान को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लेकिन अभी भी काफी बकाया है। शहर के समग्र विकास और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए समय पर कर भुगतान बेहद महत्वपूर्ण है। जिन्होंने अब तक टैक्स नहीं भरा है, वे तुरंत भुगतान करें, अन्यथा जब्ती की कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी।

Created On :   18 Nov 2025 5:57 PM IST

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