Satna News: कोर्ट ने फिर ठुकराई पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष की जमानत याचिका

कोर्ट ने फिर ठुकराई पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष की जमानत याचिका
पूर्व और वर्तमान की परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं

Satna News: पीड़िता और उसके पति को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म के दर्ज अपराध में गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सतीश कुमार शर्मा की ओर से दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने सुनवाई के बाद ठुकरा दिया। अपर सत्र न्यायाधीश दीनानाथ वाड़ीवा की कोर्ट ने पूर्व में खारिज की गई जमानत याचिका के बाद प्रकरण की परिस्थितियों में परिवर्तन न होने का हवाला देते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष की जमानत याचिका को निरस्त किया है।

अभियोजन के अनुसार 5 अक्टूबर 2025 को शाम करीब साढ़े 6 बजे पीड़िता ने कोलगवां थाना में पूर्व जिलाध्यक्ष के विरुद्ध जान से मारने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने और पति की अच्छी नौकरी लगवाने का प्रलोभन देकर जबरन दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी अपराध से बचने के लिए आरोपी पूर्व जिलाध्यक्ष द्वारा अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसे अदालत ने 10 अक्टूबर 2025 को खारिज कर दिया था।

इसके बाद पुन: द्वितीय अग्रिम जमानत याचिका शनिवार को दाखिल की गई और अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग यह कहते हुए की गई कि पूर्व जिलाध्यक्ष कथित तारीखों में जिले से बाहर थे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल थे। इसके साथ ही 25 हजार रुपए पीडि़ता को आर्थिक मदद स्वरूप दिए गए थे, जिसे मांगने पर असत्य एफआईआर दर्ज कराई गई है।

Created On :   19 Nov 2025 2:13 PM IST

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