Satna News: दुष्कर्म और हत्या कर सबूत मिटाने पर आजीवन कारावास

दुष्कर्म और हत्या कर सबूत मिटाने पर आजीवन कारावास
पीआरओ अभियोजन ने बताया कि 1 मार्च 2022 को नाबालिग बहनें मेला देखने पटपर नाथ गई थीं।

Satna News: मेला देखने गई किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म व हत्या करने वाले हत्यारे को नागौद की प्रथम अपर सत्र कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश उमेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने आरोपी राजा उर्फ अतुल अहिरवार पिता रामसजीवन अहिरवार, निवासी हरकुटा-टीकर, सिंहपुर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक भीष्म प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर सजा

पीआरओ अभियोजन ने बताया कि 1 मार्च 2022 को नाबालिग बहनें मेला देखने पटपर नाथ गई थीं। रात करीब 8 बजे छोटी बहन घर पहुंची और पूछने पर बताया कि बड़ी बहन ने उसे बस में बैठाकर शाम को भेज दिया था। नाबालिग किशोरी के घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने तलाश किया। दूसरे दिन ग्रामीणों द्वारा लाश पड़ी होने की सूचना पर सिंहपुर थाना पुलिस ने मर्ग कायम किया और मृतका के परिजनों से शिनाख्त कराई।

लाश किशोरी की पाए जाने पर और प्रथम दृष्टया दुष्कर्म का प्रकरण होने पर भादवि की धारा 376, 201 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 का प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र कर आरोपी को गिरफ्तार किया और मामला अदालत में पेश किया। इस मामले में चश्मदीद साक्षी नहीं होने पर विशेष लोक अभियोजक श्री सिंह ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की कडिय़ां जोडक़र आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित किया। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर नाबालिग से दुष्कर्म, हत्या और सबूत मिटाने का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   19 Nov 2025 2:07 PM IST

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