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BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली की तबीयत बिगड़ी, कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट
हाईलाइट
- BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली की तबीयत बिगड़ी
- सीने में दर्द की शिकायत के बाद अपोलो अस्पताल में एडमिट
- कुछ दिन पहले ही सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आया था
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ दिन पहले ही सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनका एंजियोप्लास्टी किया गया था।
बता दें कि 2 जनवरी को सौरव गांगुली की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 जनवरी को अपने घर के जिम में वर्कआउट करने के दौरान गांगुली को सीने में दर्द हुआ। इसके बाद परिजनों ने उन्हें तुरंत कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में एडमिट कराया। 48 वर्षीय सौरव गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई। गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई जिसके बाद दिल की नसों में स्टेंट डाला गया।
बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को 7 जनवरी कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल से छुट्टी हो गई है। हॉस्पिटल से बाहर आते हुए उन्होंने कहा कि, "मैं इलाज के लिए अस्पताल के डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं।" कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में 48 साल के सौरव गांगुली का इलाज चल रहा था। उन्हें शनिवार को दिल का हल्का दौरा पड़ने के बाद भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक,अभी उनकी एक ही एंजियोप्लास्टी की गई है। गांगुली के दिल की नसों में बाकी ब्लॉकेज के लिए होने वाली अगली एंजियोप्लास्टी पर फैसला बाद में लिया जाएगा।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।