सहारनपुर में गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 81 किलोग्राम गांजा बरामद

सहारनपुर में गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 81 किलोग्राम गांजा बरामद
Two smugglers arrested with ganja in Saharanpur, 81 kg ganja recovered.
यह खेप एक सेन्ट्रो कार में जा रही थी
डिजिटल डेस्क, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दो लोगों की गिरफ्तारी के साथ, गंगोह थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया और कार की पिछली सीट के एक जगह में छिपाकर लगभग 81 किलोग्राम मारिजुआना बरामद किया। आरोपी की पहचान हरदोई और सहारनपुर रहने के वाले शिवम् मिश्रा और नीटू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, नशीले पदार्थ (गांजा) की खेप की डिलीवरी के संबंध में सूचना मिली थी और यह भी स्थापित किया गया था कि यह खेप एक सेन्ट्रो कार में जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (देहात) सागर जैन ने सोमवार को कहा, स्थानीय पुलिस को आरोपियों के बारे में नशे की खरीद-फरोख्त करने की सूचना मिली और रविवार को माजरी तिराहे के पास चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान कार की जांच करने पर पाया गया कि कार की पीछे की सीट कुछ ज्यादा ऊंची थी। संदेह होने पर जांच की गई तो नीचे लोहे की प्लेट से ढकी हुई एक छिपी हुई जगह है, जिसे पेंच के जरिए फिक्स किया गया था। विशेष रूप से वर्जित सामग्री को छुपाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था।

अधिकारी ने कहा, लोहे की प्लेट को हटाने के बाद कार की कैविटी से लगभग 81 किलोग्राम मारिजुआना (गांजा) बरामद किया गया। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि वे नशीले पदार्थ की खरीद-फरोख्त करते हैं। इस अभियान में उनके कब्जे से 81 किलोग्राम गांजा नशीला पदार्थ, दो हजार रुपये नकद, तीन मोबाइल फोन और एक कार जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी शिवम ने अपराध को कबूल करते हुए बताया कि वह गांजे की खेप को सेंट्रो कार से महाराष्ट्र के हिंगनबाडी इलाके से सहारनपुर के गंगोह इलाके में ले जा रहे थे। इसके बाद एजेंट के माध्यम से हरियाणा के कुरुक्षेत्र इलाके में महंगे दामों में बेचकर पैसे कमाना चाहते थे। स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों के अपराधिक इतिहास की जानकारी ली जा रही है।

एएसपी ने कहा, पुलिस ने वाहन के चालक शिवम और उसका एक सहायक नीटू को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ गंगोह पुलिस स्टेशन में नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   13 Jun 2023 10:58 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story