संपत्ति में हेराफेरी के मामले में बलात्कार के आरोपी लिंगायत संत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को बलात्कार के आरोपी लिंगायत संत डॉ शिवमूर्ति मुरुघ शरणारू के खिलाफ संपत्ति के हेराफेरी के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पी.एस प्रकाश द्वारा एक निजी शिकायत के बाद आदेश पारित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि टिप्पा सेट्टी मठ की 8 करोड़ रुपये की संपत्ति 49 लाख रुपये में बेची गई है।
आरोप है कि बेंगलुरु में केंगेरी के पास सुलिकेरे में स्थित 7.18 एकड़ की संपत्ति को अवैध रूप से, धोखे से और ट्रस्ट को भंग करके बेचा गया था। मुरुघा मठ के साधु के खिलाफ 2013 में एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी और उन्हें सम्मन जारी होने के बाद अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं होने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
इस बीच, चित्रदुर्ग के जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉ बसवराजू ने कहा कि आरोपी संत को अतिरिक्त इलाज के लिए बेंगलुरु के जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ईसीजी जांच ने हृदय में जटिलताओं को दिखाया है। संत ने दो दिनों से दवा नहीं ली है और 10 साल से मधुमेह और रक्तचाप से पीड़ित है।
उन्होंने कहा कि उन्हें आईसीयू एम्बुलेंस में बेंगलुरु स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस बीच, कर्नाटक में दलित संगठनों द्वारा मामले में पारदर्शी जांच की मांग को लेकर विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शरणारू को गुरुवार रात गिरफ्तार किया गया था और स्थानीय अदालत द्वारा उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में सौंपा गया है। आरोपी संत पर पॉक्सो और एससी, एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप हैं।
सोर्सः आईएएनएस
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Created On :   2 Sept 2022 4:00 PM IST