173 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली की कंपनी, निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज

Case registered against a Delhi-based company, directors in a Rs 173 crore bank fraud case
173 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली की कंपनी, निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज
173 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली की कंपनी, निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक के साथ 173 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दिल्ली की एक कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है।

सीबीआई के एक प्रवक्ता कहा कि राम देव इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके निदेशकों नरेश कुमार, सुरेश कुमार और संगीता तथा तीन अज्ञात लोकसेवकों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। इस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली के रोहिणी में है।

अधिकारी ने कहा कि एसबीआई की एक शिकायत पर उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। बैंक ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने करनाल स्थित उसकी शाखा के साथ धोखाधड़ी की और 173.11 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

 

Created On :   1 May 2020 5:00 PM GMT

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