तमिलनाडु में नाबालिग से शादी करने के आरोप में युवक पर मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत पुलिस ने 24 वर्षीय एक युवक पर 13 वर्षीय लड़की से शादी करने पर मामला दर्ज किया है। मंगुलम क्षेत्र के कुलंदीपट्टी के रहने वाले आरोपी अरुण और उसकी मां पांडियाम्माल और लड़की के माता-पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
तमिलनाडु बाल कल्याण आयोग के मुताबिक, शादी सोमवार को थेरकुंद्रमपट्टी के पेरुमल मंदिर में हुई, जिसके बाद लड़की मंगलसूत्र पहने स्कूल गई।
पुलिस, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के अधिकारी और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी गुप्त सूचना पर स्कूल पहुंचे और लड़की से बात की, जिसने अधिकारियों को सूचित किया कि शादी उसकी सहमति से हुई थी। सीडब्ल्यूसी के सदस्य एमआर शांथी और एल. षणमुगम ने कहा, जब हमने लड़की से बात की, तो उसने कहा कि वह अरुण से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है।
वह विदेश जा रहा था और लड़की उसके विदेश जाने से पहले उससे शादी करना चाहती थी। उसने उससे कहा था कि वह अपने माता-पिता के साथ रहेगी और स्कूल जाएगी।
सीडब्ल्यूसी को लड़की और उसके माता-पिता से एक घोषणा भी मिली कि वह अपने माता-पिता के घर रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखेगी और सभी हर महीने सीडब्ल्यूसी के सामने पेश होंगे। सीडब्ल्यूसी सदस्यों ने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत नाबालिग को उसकी मां को सौंपना होगा।
आईएएनएस
Created On :   9 Dec 2021 8:00 PM IST