दिल्ली : हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में मुआवजे की प्रक्रिया शुरू

Delhi: Compensation process begins in violence-hit areas
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नई दिल्ली, 29 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को मुआवजा व राहत पहुंचाने की प्रक्रिया शनिवार को शुरू कर दी गई। दिल्ली सरकार की एक विशेष टीम ने मुआवजे और राहत कार्यो का जायजा लेने के लिए हिंसा से बुरी तरह प्रभावित उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शिव विहार इलाके का दौरा किया।

इसके अलावा मुआवजा राशि बांटने और राहत कार्य में तेजी लाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी की है।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान जिन व्यक्तियों की दुकानें, घर और वाहन उपद्रवियों द्वारा जला दिए गए थे, उन्हें दिल्ली सरकार पुनर्वास एवं उनके घर और दुकान दोबारा बनवाने के लिए मुआवजा राशि दे रही है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिन लोगों के घर हिंसा में बुरी जला दिए गए हैं, उन्हें सरकार पांच लाख का मुआवजा देगी। ऐसे घर जिन्हें इस हिंसा में जलाया गया है और वहां रहने वाला व्यक्ति किराएदार था, उसे भी यह सहायता राशि दी जाएगी। जिन किराएदारों के सामान को पहुंचाया गया, उन्हें दिल्ली सरकार एक लाख रुपये का मुआवजा देगी, जबकि शेष चार लाख रुपये मकान मालिक को दोबारा अपना घर बनवाने के लिए दिए जाएंगे। कम जले घरों के लिए यह मुआवजा राशि ढाई लाख रुपये तय की गई है।

केजरीवाल के मुताबिक, फिलहाल फौरी राहत के तौर पर 25000 रुपये की राशि तुरंत जारी की जा रही है। शेष राशि सत्यापन एवं पूर्ण आवेदन जमा करवाने के बाद दी जाएगी।

शनिवार को दिल्ली सरकार ने मुआवजा राशि के लिए बाकायदा फॉर्म भी जारी कर दिया। आवेदन पत्रों की भाषा को सरल तरीके से और हिंदी भाषा में रखा गया है, ताकि हिंसा से पीड़ित लोग स्वयं अपनी जानकारी सही-सही दे सकें।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली की हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को दिल्ली सरकार 10 लाख रुपये का मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इस मुआवजे का ऐलान किया था। 10 लाख रुपये की मुआवजा राशि में से एक लाख रुपया तुरंत मुहैया कराया जाएगा, जबकि नौ लाख रुपये दस्तावेजों की पुष्टि होने के बाद मृतक के परिजन को दिए जाएंगे।

केजरीवाल के मुताबिक, हिंसा में मारे गए बच्चों के परिजनों को दिल्ली सरकार पांच लाख का मुआवजा देगी। मुआवजे के लिए जारी किए गए फॉर्म में पीड़ित परिवारों को अपना नाम, पता, आधार कार्ड संख्या, मृतक का नाम एवं पता, मृतक से अपना संबंध जैसी जानकारियां भरनी होंगी।

Created On :   29 Feb 2020 9:00 PM IST

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