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डूंडा सिवनी पुलिस ने 50 हजार नगदी सहित पकड़े पांच जुआरी, 7 हुए फरार

डिजिटल डेस्क सिवनी । अपने थाना क्षेत्र में जुए का बड़ा अड्डा संचालित होने की जानकारी के बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठी डूंडा सिवनी पुलिस के होश मंगलवार को कोतवाली पुलिस ने उड़ा दिए। कोतवाली पुलिस ने भोमा रोड स्थित फार्म हाउस के पीछे लंबे समय से आबाद जुए के बड़े ठिकाने पर धावा बोलकर सवा चार लाख नगदी सहित पांच जुआरियों को धर दबोचा। इस कार्रवाई से डूंडा सिवनी पुलिस ने ऐसी फुर्ती दिखाई कि मंगल व बुध की दरमियानी रात को बेलगाम के जंगल में धावा बोल दिया। पुलिस ने मौके से पांच जुआरियों को 50290 रुपए सहित दबोचा, जबकि सात जुआरी फरार होने में सफल हो गए। मौके से 1 कार, 4 बाइक, 6 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं।
बाजी लगाते मिला जिला बदर
एसडीओपी पारूल शर्मा ने बताया कि जुआ खेलते हुए शहर के बरघाट नाका निवासी देवकीनंदन पिता पूनाराम बाघमारे को गिरफ्तार किया गया है, जो कि जिला बदर किया गया था। उसके खिलाफ अन्य धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। अन्य पकड़े गए जुआरियों में बरघाट नाका निवासी, बरघाट निवासी मुकेश पिता राधेलाल अग्रवाल, कबीर वार्ड निवासी हेमंत पिता विठ्ठलराव खुबसे, पिंडरईकला निवासी विनोद पिता शेरसिंह धुर्वे, जनता नगर निवासी शाहिद पिता पीरखान शामिल हैं। मौके से फरार जुआरियों के नाम बरघाट निवासी जित्तू सोनटके, बोरी निवासी मुस्ताक खान, बेलगांव निवासी जित्तू पारधी, लक्ष्मी पारधी, टिग्गा मोहल्ला निवासी अनवर पहलवान, केवटी वार्ड निवासी अर्जुन नाविक, छिडिय़ा पलारी निवासी रमजान खान बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
किया था चैलेंज कि पकड़ कर दिखाओ
बताया गया कि डूंडासिवनी पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में पकड़ा गया जिला बदर देवकीनंदन ही बेलगाम के जंगल में जुआ फड़ संचालित कर रहा था। एसडीओपी पारूल शर्मा ने बताया कि उसने पुलिस को चैलेंज कर रखा था कि पकड़कर दिखाओ। जिला बदर किए जाने के बावजूद उसकी जिले में होने की सूचनाएं भी मिल रही थीं। गिरफ्तारी के लिए डूंडा सिवनी पुलिस को निर्देशित भी किया जा रहा था। जंगल में जुआ खेले जाने की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया द्वारा जिस टीम को कार्रवाई के लिए भेजा गया था, उसमें एसआई सदानंद गोदेवार, एएसआई देखमुख, आरक्षक शिवदीप ठाकुर, राकेश त्रिवेदी, शेखर बघेल, विवेक बाथरे, संजय भलावी, मनोज मरावी, अनुराग दुबे शामिल रहे।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।