बीमा धोखाधड़ी में सेना के दिग्गजों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने चार आर्थिक अपराधियों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर सेना के दिग्गज अधिकारियों को निशाना बनाकर बीमा धोखाधड़ी के मामले में शामिल हैं। समूह बकाया बकाया बीमा और बोनस जारी करने की सुविधा के नाम पर दिग्गजों को धोखा दे रहा था। जालसाज अपने निशाने पर लिए गये लोगों से पैसे की मांग कर रहे थे।
पुलिस के अनुसार, सेना के 54 सेवानिवृत्त अधिकारी निशाने पर थे, जिनमें से 13 कथित तौर पर जालसाजों के शिकार हुए और एक साथ करोड़ों रुपये खर्च किए। गिरफ्तार चार लोगों की पहचान राज राजपूत (36), प्रभात कुमार (33), राम नरेश (52) और राम सागर (28) के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि समूह धोखाधड़ी के कई अन्य मामलों में शामिल था और उसने कई राज्यों में लोगों को धोखा दिया है।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (आर्थिक अपराध विंग), आरके सिंह, धोखाधड़ी करने वाले दिग्गजों को एजीआईएफ (आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड) से कुछ मौद्रिक लाभ जारी करने के लिए बुला रहे थे। उन्होंने रिश्तेदारों को 3-4 लाख रुपये की सीमा में बड़ी राशि का वादा करके पेंशनभोगियों को टेलीफोन कॉल किए और बदले में, धन जारी करने के लिए प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर अग्रिम रूप से 30,000-40,000 रुपये की बहुत छोटी राशि की मांग की।
सिंह ने आगे कहा, पीड़ितों में से एक आर्मी सर्विस कोर के कर्नल जीएम खान ने अपने खाते से अब तक इन धोखेबाजों को 1.27 करोड़ रुपये का भुगतान किया। अन्य सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को भी कथित व्यक्तियों द्वारा लक्षित किया गया था और 12 और अधिकारियों ने इन धोखेबाजों के निदेशरें के अनुसार खाते बैंक में अलग-अलग राशि जमा की थी।
पुलिस ने कहा कि खाताधारकों के सभी उपलब्ध पतों और आर्थिक अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए गए फोन नंबरों के सत्यापन के अलावा 50 से अधिक बैंक खातों का विश्लेषण किया गया। सिंह ने कहा, जांच से पता चला है कि जिन बैंक खातों में पीड़ितों की राशि जमा की गई थी, आरोपी राम नरेश और राम सागर द्वारा किराए के पते पर विभिन्न फर्मों के नाम से खोले गए थे।
संपत्तियों के मालिकों को इन अपराधियों के बारे में कोई सुराग नहीं था। ठगी की राशि एटीएम या चेक के माध्यम से तुरंत नकद में वापस ले ली गई। बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि आरोपी प्रभात कुमार स्वयं चेक के माध्यम से नकद निकाल रहा था। दिल्ली पुलिस ने 17 सितंबर 2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120-बी के तहत मामला दर्ज किया था और इन जालसाजों की तलाश में थी।
आईएएनएस
Created On :   5 Sept 2021 6:00 PM IST