गुरुग्राम में जबरन वसूली के आरोप में आरटीआई कार्यकर्ता

RTI activists, associates booked for extortion in Gurugram
गुरुग्राम में जबरन वसूली के आरोप में आरटीआई कार्यकर्ता
सहयोगियों पर मामला दर्ज गुरुग्राम में जबरन वसूली के आरोप में आरटीआई कार्यकर्ता

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ नायब तहसीलदार को कथित तौर पर ब्लैकमेल करने और जबरन वसूली करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। यादव, लव कुमार और अन्य पर मंगलवार को बादशाहपुर तहसील के नायब तहसीलदार अजय मलिक द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यादव और उनके सहयोगी कथित रूप से ब्लैकमेल कर रहे थे और अपर्याप्त दस्तावेजों के कारण संपत्ति उत्परिवर्तन दर्ज करने से इनकार करने के बाद उनसे पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे।

मलिक ने अपनी पुलिस शिकायत में आरोप लगाया कि 12 मार्च, 2021 को यादव ने संपत्ति के म्यूटेशन के पंजीकरण के लिए बादशाहपुर तहसील का दौरा किया था, लेकिन दस्तावेजों को देखने के बाद उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि दस्तावेज आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते थे।

मलिक ने पुलिस को बताया, इस पर यादव ने मलिक को सबक सिखाने की धमकी दी और कहा कि वह उसका कहीं और ट्रांसफर करा देंगे।बाद में मलिक को पता चला कि यादव एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं। इसके बाद, यादव के सहयोगी लव कुमार ने उनके खिलाफ मुख्यमंत्री (सीएम) विंडो पर एक फर्जी शिकायत दर्ज की।

उन्होंने मलिक को एक व्हाट्सएप कॉल भी किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि यादव और दो अन्य उनके समूह में हैं। कुमार ने उन्हें बताया कि उनके पास है उसके खिलाफ एक वीडियो बनाया जिसमें एक रजिस्ट्री क्लर्क कपिल को नोट गिनते देखा जा सकता है। मलिक ने पुलिस को बताया, कुमार ने यह भी दावा किया कि यादव इस वीडियो का इस्तेमाल मलिक को बदनाम करने के लिए करेगा और उससे पैसे भी वसूलेगा और अगर मलिक उसे 5 लाख रुपये देता है तो वह उसके खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले लेगा।

मलिक ने आईएएनएस को बताया, मेरे पास लव कुमार की सभी कॉल रिकॉर्डिग है। कुछ दिनों बाद रमेश यादव ने मुझे व्हाट्सएप पर भी वही वीडियो भेजा था, जिसे ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से शूट किया गया था क्योंकि मैंने उन्हें संपत्ति के म्यूटेशन को दर्ज करने से मना कर दिया था। यादव और उनके सहयोगियों ने मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी।

इस बीच, यादव ने दावा किया कि वह 12 मार्च को बादशाहपुर तहसील नहीं गए और न ही तहसीलदार अजय मलिक से मिले। यादव ने कहा, मलिक द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और वह किसी भी जांच के लिए तैयार हैं।

गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता सुभाष बोकेन ने कहा कि रमेश और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 120-बी, 384 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आईएएनएस

Created On :   4 Nov 2021 12:00 AM IST

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