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Education: यूपी बोर्ड ने प्रायोगिक परीक्षा का ऐलान किया, 3 फरवरी से दो चरणों में होंगे इम्तिहान

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की प्रायोगिक परीक्षाओं की आज घोषणा कर दी गई है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने प्रायोगिक परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि प्रायोगिक परीक्षा मंडलवार दो चरणों में होगा। पहले चरण की परीक्षा तीन फरवरी से शुरू हो रही है, जबकि दूसरा चरण 13 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक चलेगा।
उन्होंने बताया कि मंडलवार दो चरणों में होगा और उसकी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कराई जाएगी। इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड परीक्षकों की तैनाती करेगा। वहीं, हाईस्कूल में आंतरिक मूल्यांकन प्रधानाचार्य के माध्यम से कराया जाएगा।
दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी बोर्ड पहले ही हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षाएं मार्च व अप्रैल में कराने का संकेत एकेडमिक कैलेंडर में दे चुका है। संभव है कि जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम का भी ऐलान हो जाए।
यूपी बोर्ड के सचिव ने बताया कि इंटरमीडिएट के प्रयोगात्मक विषयों में 50 प्रतिशत अंक आंतरिक परीक्षक व इतने ही अंक वाह्य परीक्षक देंगे। वहीं, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए जो कॉलेज प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए निर्धारित होगा, वहां संबंधित विषयों के शिक्षक 50 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन के तहत देंगे और वाह्य परीक्षक भी इतने ही अंक दे सकेंगे।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।