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Maharashtra University Exam: 1 जुलाई से शुरू होंगे फाइनल ईयर की परीक्षाएं, बाकी समेस्टर के छात्र होंगे प्रमोट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) ने आज (शुक्रवार) छात्र-छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केवल उन छात्रों की परीक्षा होंगी, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष में है। यह परीक्षा एक 1 जुलाई से शुरू होगी और यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार 31 जुलाई को समाप्त होगी। लेकिन इससे पहले सरकार 20 जून को स्थिति का जायजा लेगी।
उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय सभी अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा टाइम टेबल समय से जारी करेगी और सभी परीक्षाओं के परिणाम 15 अगस्त तक घोषित किए जाएंगे। जिसे अगला शैक्षणिक वर्ष सितंबर से पहले सप्ताह तक शुरू हो सकें। सामंत ने कहा, 'प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यूजीसी की 50-50 ग्रेजुएशन फॉर्मूला को अपनाने का फैसला किया है।' जिसमें 50% वर्तमान सेमेस्टर इंटर्नल एग्जाम के मार्क और प्रोजेक्ट वर्क पर आधारित होगा। वहीं 50% पिछले सेमेस्टर में छात्र के प्रदर्शन पर आधारित होगा।
उदय सामंत ने बताया कि जिन छात्रों को पिछले सेमेस्टर में किसी भी विषय में एटीकेटी आया है, उन्हें फिलहाल प्रमोट किया जाएगा। लेकिन नए शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के 120 दिन के अंदर परीक्षा को पास करना होगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा का समय 3 घंटे से लेकर 2 घंटे तक कम करना पड़ सकता है, या हम 80 या 100 अंकों के बजाय 50 अंक की थ्योरी एग्जाम लेने पर भी फैसला कर सकते हैं। हालांकि इस तरह के फैसले यूनिवर्सिटी के लिए छोड़ दिए जाएंगे। सामंत ने आगे कहा कि प्रेक्टिकल और ओरल एग्जाम ऑनलाइन किया जाना चाहिए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।