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Exam: UPSC ने जारी की IAS व अन्य परीक्षाओं की तारीख

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने शुक्रवार को अपनी सिविल सेवा (IAS) और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तिथि की घोषणा की है। UPSC ने IAS प्रिलिम्स डेट जारी करने के साथ-साथ वर्ष 2020 के लिए लंबित परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया है।
इन परीक्षाओं में NDA, IES, CMS, जियो-साइंटिस्ट, ISS, इंजीनियरिंग सेवा और CAPF परीक्षा शामिल है। 8 अगस्त को कंबाइंड जियो साइंटिस्ट की परीक्षा ली जानी है। 9 अगस्त को इंजीनियरिंग सेवा- मुख्य परीक्षा होगी। 6 सितंबर को एनडीए और एनए परीक्षा होगी। वहीं 4 अक्टूबर को सिविल सेवा IAS और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी।
16 अक्टूबर को भारतीय आर्थिक सेवा IES और भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS की परीक्षा ली जाएगी। 22 अक्टूबर को संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा होगी। 8 नवंबर को सीडीएस की परीक्षा ली जाएगी। 20 दिसंबर को सेंट्रल आम्र्ड पुलिस बल (अंसिस्टेंट कमांडेंट) परीक्षा आयोजित की गई है। वहीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा अगले वर्ष 8 जनवरी 2021 को ली जाएगी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।