नीट पीजी परीक्षा 2025: टॉप कोर्ट ने कहा नीट पीजी परीक्षा एक शिफ्ट में होगी

- राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर 2025 परीक्षा
- NEET PG 2025 में नहीं लागू होगी Normalization प्रक्रिया
- 15 जून को होने वाली है नीट पीजी परीक्षा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 15 जून को होने वाली नीट पीजी की परीक्षा दो पालियों की बजाय एक पालि में आयोजित की जाएगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने छात्रों को हित में फैसला सुनाते हुए एक पाली में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। उच्चतम न्यायालय की पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी होती है।
आपको बता दें छात्रों का कहना है कि दो पालियों में परीक्षा कराने से प्रश्नपत्रों के कठिनाई स्तर में अंतर होता है, जिसका परीक्षाफल और रैंकिंग पर सीधा असर पड़ता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जो दोनों पालियों के पेपरों की कठिनाई को बराबर कर सके। स्टूडेंट ने कोर्ट से कहा हम कोई विशेष अधिकार नहीं मांग रहे, सिर्फ निष्पक्ष परीक्षा चाहते हैं, जो एक शिफ्ट में ही संभव है। कोर्ट में NBE ने दावा किया था अंकों को समान करने के लिए सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग किया, लेकिन इसके बावजूद पिछले साल नतीजे पक्षपाती लगे. ज्यादातर टॉप रैंकर्स ने पहली शिफ्ट में परीक्षा दी थी, जिससे एकतरफा परिणाम के आरोप लगे." हालांकि, कोर्ट ने फैसला छात्रों को हित में सुनाया है।
पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही नीट पीजी परीक्षा के संबंध में सिर्फ एक या दो छात्रों ने याचिका दाखिल की हो, फिर भी अगर उनकी बात सही है तो कोर्ट को दखल देना होगा। पिछले साल विशेष परिस्थितियों में परीक्षा दो पालियों में हुई थी, लेकिन यह अब सामान्य नियम नहीं बन सकता। दो शिफ्ट में परीक्षा होने से अनुचितता (arbitrariness) होती है। इससे असमानता पैदा होती है और इसमें सभी उम्मीदवारों को समान अवसर नहीं मिलता। सर्वोच्च अदालत ने कहा नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया सिर्फ विशेष मामलों में लागू होनी चाहिए, हर साल नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा भारत में टेक्नोलॉजी और संसाधनों की कोई कमी नहीं है, पूरे देश में एक शिफ्ट में परीक्षा के लिए पर्याप्त केंद्र बनाए जा सकते हैं। शीर्ष कोर्ट ने समय को लेकर कहा कि अभी भी दो हफ्तों से ज्यादा का समय बचा है, इसलिए NBE को पर्याप्त समय है कि वह नए सिरे से सेंटर चिन्हित कर परीक्षा को एक शिफ्ट में आयोजित करे। यहीं नहीं टॉप कोर्ट ने NBE को पारदर्शिता बनाए रखे और सुरक्षित केंद्र सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट से जल्द से जल्द परीक्षा से संबंधित सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने को कहा।
Created On :   30 May 2025 3:56 PM IST