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अपराजित अयोध्या का निर्देशन करेंगी कंगना रनौत

हाईलाइट
- अपराजित अयोध्या का निर्देशन करेंगी कंगना रनौत
मुंबई, 7 जून (आईएएनएस) अभिनेत्री-निर्देशक कंगना रनौत अपराजित अयोध्या का निर्देशन करेंगी, जिसकी कहानी राम मंदिर मामले पर आधारित है।
अभिनेत्री ने कहा, मेरे द्वारा फिल्म निर्देशित करने की योजना नहीं थी। मैंने इसे एक परियोजना के रूप में शुरू किया था, जिसके कॉन्सेप्ट पर मैंने काम किया था। मैं इसे प्रोड्यूस करना चाहती थी और इसके लिए किसी और को निर्देशक बनाना चाहती थी। उस वक्त व्यस्तता के कारण इसे निर्देशित करने को लेकर सोचा भी नहीं था।
उन्होंने आगे कहा, हालांकि केवी विजयेंद्र प्रसाद ने जो स्क्रिप्ट साझा की थी, वह एक बड़े कैनवास पर सेट की गई फिल्म थी, कुछ हद तक ऐतिहासिक फिल्म की तर्ज पर, जिसे मैंने पहले निर्देशित किया था। मेरे सहयोगी साथी भी उत्सुक थे कि मैं इसे निर्देशित करुं। आखिरकार मुझे भी लगा कि मैं इस फिल्म को निर्देशित करती हूं तो शायद यह अच्छा होगा है। तो यह सब व्यवस्थित रूप से हुआ।
केवी विजयेंद्र प्रसाद ने मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी का स्क्रिप्ट भी लिखा था, जिसे कंगना ने निर्देशित किया था।
इस फिल्म को उनका प्रोडक्शन हाउस ही प्रोड्यूस करेगी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।